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अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच से जुड़ी खारिज

देवभूमि मीडिया ब्यूरो — नैनीताल हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया।जिससे उसके माता पिता व आंदोलित लोगों को नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले से गहरा झटका लगा है।हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया। 

 

बता दें कि अंकिता हत्याकांड को लेकर कई संगठन व राजनीतिक दल सीबीआई जांच की मांग कर रहे है। इससे जुड़े कई मामलों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है।

 

तो अंकिता के अलावा कुछ कर्मचारियों का भी रिसॉर्ट में गलत कार्य होने की बात सामने आई थी।जिस दिन उसकी हत्या हुई थी उस दिन छः बजे पुलकित उसके कमरे में मौजूद था वह रो रही था। याचिका में यह भी कहा गया है कि अंकिता के साथ दुराचार हुआ है जिसे पुलिस नही मान रही है।

 

याचिकाकर्ता आशुतोश नेगी की याचिका में अंकिता के पिता और माता ने इम्प्लीडमेंट याचिका दाखिल की थी जिसको न्यायालय ने आज खारिज कर दिया है

महाधिवक्ता एस. एन. बाबुलकर ने मीडिया को बताया कि न्यायालय ने सरकार के क्रिमिनल साइड के अधिवक्ता को मामले में जोड़ने को कहा है।।

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