UTTARAKHAND

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए किसानों का बकाया एक सप्ताह में चुकाने के निर्देश

हाईकोर्ट के फैसले से किसानों को मिला न्याय : याचिकाकर्ता 

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 

भुगतान न हुआ तो दायर करेंगे अवमानना याचिका 

जनहित याचिका दायर करने वाले डॉ. गणेश उपाध्याय का कहना है कि न्यायालय के आदेश से किसान के साथ न्याय हुआ है। किसान हित में उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी।
उन्होंने कहा कि अब वह सरकार को खरीफ की फसल बेचने वाले काश्तकारों से संपर्क करेंगे। उन्हें हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी दी जाएगी। यदि सरकार की ओर से काश्तकारों को नियत समयावधि यानि 48 घंटे से एक हफ्ते के बीच भुगतान नहीं किया गया, तो वह हाईकोर्ट के समक्ष अवमानना याचिका दायर करेंगे।
नैनीताल : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को रबी और खरीफ की फसलों का बकाया किसानों को 48 घंटे से लेकर एक सप्ताह के भीतर चुकाने को कहा है। शांतिपुरी (ऊधमसिंह नगर) निवासी डॉ. गणेश उपाध्याय और एक अन्य मुरली मनोहर श्रीवास्तव ने किसान हित में त्वरित भुगतान आदि को लेकर दो जनहित याचिकाएं दायर की थीं। जिन पर न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की खंडपीठ ने दो अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया।
याचिकाओं में कहा गया कि सरकार की ओर से बीते वर्ष की गई गन्ने की खरीद का किसानों को भुगतान नहीं किया गया है। वर्तमान वर्ष के साथ ही 7 माह पहले की गई धान की खरीद का भी लगभग 3.25 करोड़ का भुगतान बकाया है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि बकाया भुगतान न होने से छोटे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोर्ट ने बीती 12 मई को मामले में निर्णय सुरक्षित रख लिया था। 

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