UTTARAKHAND
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए किसानों का बकाया एक सप्ताह में चुकाने के निर्देश
हाईकोर्ट के फैसले से किसानों को मिला न्याय : याचिकाकर्ता
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
भुगतान न हुआ तो दायर करेंगे अवमानना याचिका
जनहित याचिका दायर करने वाले डॉ. गणेश उपाध्याय का कहना है कि न्यायालय के आदेश से किसान के साथ न्याय हुआ है। किसान हित में उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी।
उन्होंने कहा कि अब वह सरकार को खरीफ की फसल बेचने वाले काश्तकारों से संपर्क करेंगे। उन्हें हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी दी जाएगी। यदि सरकार की ओर से काश्तकारों को नियत समयावधि यानि 48 घंटे से एक हफ्ते के बीच भुगतान नहीं किया गया, तो वह हाईकोर्ट के समक्ष अवमानना याचिका दायर करेंगे।