UTTARAKHAND

जानिए प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में किन विषयों पर हुए निर्णय

कर्मचारी पदोन्नति परित्याग नियमावली को मंजूरी

पदोन्नति के बाद दुर्गम में जाने से बचने के लिए कर्मचारी छोड़ देते थे प्रमोशन

अब 15 दिन के भीतर पदोन्नत पद ग्रहण करना होगा, प्रमोशन नहीं लेना है वो बताना होगा लिखित में कारण

 दूसरे नंबर के कर्मचारी को सरकार ने मौका देने का लिया फैसला 

रेशम विभाग की भूमि पर बनेगा NIT का केम्पस 

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 
देहरादून : उत्तराखंड में त्रिवेंद्र रावत मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट की चार घंटे तक चली बैठक में कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। जिनमें से तीन बिंदुओं को अगली मंत्रीमंडल की बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। जबकि एक विषय को लेकर मंत्रिमंडलीय कमेटी बनाई गयी है। वहीं मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य अधीन सेवा में पदोन्नति का त्याग करने वाले कर्मचारियों को लेकर फैसला लिया गया है। सरकार ने फोर्गो नियमावली बनाई है, जिसके तहत अब 15 दिन के भीतर पदोन्नत पद ग्रहण करना होगा। इसके साथ ही जिन्हें प्रमोशन नहीं लेना है वो लिखित में उसका कारण देंगे। सरकार ने दूसरे नंबर के कर्मचारी को मौका देने का भी फैसला लिया है। आपको बता दें कि पदोन्नति के बाद दुर्गम में जाने से बचने के लिए कर्मचारी प्रमोशन छोड़ देते थे। 

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कैबिनेट बैठक की जानकारी सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने देते हुए बताया कि राज्य कैबिनेट की बैठक में जनहित के कई मुद्दों को रखा गया है कैबिनेट की बैठक में कुल 20 मुद्दों पर राज्य सरकार ने अपनी मुहर लगाई है।  राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कर्मचारी पदोन्नति परित्याग नियमावली को मंजूरी मिल गई है। कार्मिक विभाग की इस नियमावली में तीन लाख से अधिक कर्मचारी आएंगे। पदोन्नति के साथ तबादला होने पर तबादले से बचने के लिए कई कर्मचारी पदोन्नति को छोड़ देते थे। इससे पदोन्नति का पद रिक्त नहीं होता था और नीचे की श्रेणी के कर्मचारी परेशान होते थे। अब अनिवार्य रूप से तबादला होगा और प्रमोशन छोड़ने पर पद रिक्त माना जाएगा।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया, बैठक में कई अहं निर्णय लिए गए। कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि 27 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जबकि एक पर कमेटी का गठन किया गया है। कारखाना अधिनियम से संबंधित तीन श्रम सुधारों को कैबिनेट की मंजूरी। यह तीनों सम सुधार भारत सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार हैं और इन्हें केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। रानी पोखरी में पूर्व सैनिकों के लिए ईसीएच अस्पताल के लिए निशुल्क भूमि देने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
हरिद्वार में सीएचसी के लिए सरकार भूमि उपलब्ध कराएगी। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम अबीर माधव सिंह गढ़वाली विश्वविद्यालय होगा। श्रीनगर में एनआईटी के अस्थाई कैंपस के लिए रेशम विभाग की 3.2 हेक्टेयर और 2.88 करोड़ कीमत की भूमि सरकार निशुल्क उपलब्ध कराएगी। आरटीई नियमावली के तहत पब्लिक स्कूल और सरकारी स्कूल के बीच के बीच का अंतर भरने के मामले में मदन कौशिक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है
बिना बैंक लोन लिए होमस्टे के कमरे बनाने वालों को एक कमरे के निर्माण के लिए 60,000 और एक कमरे के पुनर्निर्माण के लिए 25000 रुपये सरकार देगी। केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के तकनीकी और इंजीनियरिंग के कार्य अब पीडब्ल्यूडी करेगा। आयुष शिक्षा में भर्ती चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के जरिए होगी। उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा राजपत्रित सेवा नियमावली में शैक्षिक योग्यता आरक्षण इत्यादि विषयक पर संशोधन लाया गया है। प्रदेश राजस्व निरीक्षक पटवारी सर्किल के क्षेत्र में पुनर्गठन करते हुए 160 पदों की अतिरिक्त 51 अतिरिक्त पद बढ़ाने पर सहमति बनी है।
उत्तराखण्ड पेयजल निगम विभाग में प्रबंध निदेशक पद पर एक अतिरिक्त पद निसंवर्गीय वर्ग का पद सलाहकार पेयजल के रूप में बनाया जाएगा। आंगनबाड़ी केन्द्र में तीन से छह वर्ष के बच्चों के लिये 320 रुपये का मिल्क पाउडर दो दिन की जगह 370 रुपये के हिसाब से चार दिन करने का फैसला किया गया। किशोरी-बालिका सैनेटरी नैपकिन ई-टैंडर प्रक्रिया से ली जाएगी।

 

 

मंत्रिमंडल में इन विषयों पर लिया गया निर्णय  :-

1.  उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा राजपत्रित सेवा नियमावली में शैक्षिक योग्यता आरक्षण इत्यादि विषयक पर संशोधन लाया गया।
2.  श्रम विभाग के अंतर्गत काराखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 श्रम सुधार के अंतर्गत 1 हजार दिवस की छूट दी जायेगी।
3.  प्रदेश राजस्व निरीक्षक पटवारी सर्किल के क्षेत्र में पुनर्गठन करते हुए 160 पदों की अतिरिक्त 51 अतिरिक्त पद बढ़ाने पर सहमति।
4.  वर्ष 2020-21 के लिये 148 आबकारी दुकान के उठान पर कोविड अवधि के दौरान राजस्व का अंतर नहीं लिया जायेगा, यह 35-40 प्रतिशत कम होगा।
5.  मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड युवा पेशेवर संशोधित नीति लाया गया।
6.  पदोन्नति के बाद दुर्गम स्थानों में जाने से बचने को हतोत्साहित करने के लिये पदोन्नति परित्याग नियमावली लायी जायेगी।
7.  रेरा का वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखा जायेगा।
8.  देहरादून शहर के अंदर और बाहर प्राधिकरण से पेट्रोल पंप लगाने की अनुमति में मास्टर प्लान के अंतर्गत मास्टर रोड एवं वास्तविक रोड के गैप को छूट दी जायेगी।
9.  माजरी ग्रांट में ए.आई.सी.टी.ई ट्रेनिंग एवं लर्निंग एकेडमी के लिये दो एकड़ की भूमि 1 करोड़ 29 लाख लागत की दो एकड़ की भूमि देने का फैसला किया गया।
10. रानीपोखरी में पूर्व सैनिकों के लिये ई.सी.एच.एस. पालिटेक्निक के लिये 38 लाख 50 हजार की लागत से 0.07 हेक्टेयर की भूमि देने का निर्णय किया गया।
11. एस.सी, एस.टी और ओ.बी.सी छात्रवृति योजना के अंतर्गत पाठ्यक्रम के अनुसार सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल की फीस संरचना के लिये कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में समिति बनाई गयी। संयोजक कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या एवं सदस्य राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत होंगे।
12. उत्तराखण्ड सरकारी विश्व विद्यालय के लिये अम्ब्रेला एक्ट पर अध्यादेश लाया जायेगा।
13. राज्य में मदिरा बिक्री पर आयात से संबंधित सेस लगाने में संशोधन किया गया।
14. हरिद्वार में भूपतवाला मेला भूमि यात्रि पड़ाव यानि कुंभ कैम्प भूमि को सी.एच.सी हॉस्पिटल बनाने की अनुमति के लिये लैंड यूज बदला जायेगा। 9 लाख 63 हजार की लागत से, 2547 वर्ग मीटर की भूमि निशुल्क दी जायेगी।
15. उत्तराखण्ड पेयजल निगम विभाग में प्रबंध निदेशक पद पर एक अतिरिक्त पद निसंवर्गीय वर्ग का पद सलाहकार पेयजल के रूप में बनाया जायेगा।
16. उत्तराखण्ड तकनीकी विश्व विद्यालय का नाम वीर माधव सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून होगा।
17. आयुष विभाग, आयुष शिक्षा चिकित्सा भर्ती प्रक्रिया लोक सेवा के स्थान पर चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड करेगा।
18. ऊधमसिंहनगर ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिये पी.पी.पी मोड में तकनीकी सर्वे की फिजिबिलिटी एयरपोर्ट अथॉरिटी करेगी।
19. श्रीनगर एन.आई.टी सुमाड़ी रेशम विभाग की 2 करोड़ 88 लाख लागत की 8 हे. भूमि निशुल्क दी जायेगी।
20. आंगनवाड़ी केन्द्र में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिये 320 रूपये का मिल्क पाउडर 2 दिन की जगह 370 रूपये के हिसाब से 4 दिन करने का फैसला किया गया।
21. किशोरी बालिका सैनेटरी नैपकिन ई-टैण्डर प्रक्रिया से ली जायेगी।
22. शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत अनिवार्य निशुल्क शिक्षा नियमावली में संशोधन किया गया।
23. होम स्टे, ग्रोथ सेंटर, अनुदान प्रक्रिया में संशोधन किया गया, बैंक से लोन न लेने पर भी अनुदान देने की अनुमति दी गयी। एक कमरे पर 60 हजार और पहले से निर्मित संरचना पर 25 हजार का अनुदान दिया जायेगा।
24. केदारनाथ उत्थान चेरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग को कार्य करने की अनुमति दी गयी। लोक निर्माण विभाग डिपाजिट वर्क के रूप में सम्पूर्ण शासकीय प्रक्रिया पूर्ण करते हुए करेगा।

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