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CAA को लागू करने से कोई भी राज्य नहीं कर सकता ना : अर्जुनराम मेघवाल

बीएस-6 वाहनों का ही एक अप्रैल 2020 से सिर्फ होगा पंजीकरण

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 

देहरादून: CAA पर केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा कि इस कानून में पहली बार संशोधन नहीं हुआ है। 1955 से अब तक कई संशोधन हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कानून में जो हालिया संशोधन हुआ है, उसे लागू करने से राज्य इन्कार नहीं कर सकते। फिर चाहे वह केरल हो अथवा पश्चिम बंगाल, सभी राज्यों को इसे लागू करना ही है। अर्थव्यवस्था से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि परिस्थितिवश इसमें उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले छह साल से महंगाई काबू में है। यदि कहीं कोई दिक्कत आती है तो केंद्र सरकार तुरंत निर्णय लेती है। ऑटो सेक्टर का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इस सेक्टर में स्थिति अब बेहतर हुई है।

वहीं प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय संसदीय कार्य एवं भारी उद्योग राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लागू करने से कोई राज्य इन्कार नहीं कर सकता। राज्यों को इसे हर हाल में लागू करना ही होगा, क्योंकि नागरिकता का विषय केंद्र का है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था का एक चक्र व परिस्थिति होती है और इसी हिसाब से उसे देखा जाता है।

भारी उद्योग राज्यमंत्री ने कहा कि ऑटो सेक्टर में यह निर्णय लिया गया कि एक अप्रैल 2020 तक बीएस-4 के जो भी वाहन पंजीकृत होंगे, वह अगले 15 साल तक सड़कों पर दौड़ेंगे। अलबत्ता, एक अप्रैल 2020 के बाद सिर्फ बीएस-6 वाहन ही पंजीकृत होंगे। इसके अलावा इलेक्टिक वाहन भी चरणबद्ध ढंग से लाए जा रहे हैं। इसके पीछे मंशा कार्बन को कम करने की है। एक अन्य प्रश्न पर उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब केंद्रीय मंत्रिमंडल के 36 सदस्य जम्मू-कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। उनका भी कार्यक्रम लगा है। इस अभियान के जरिये वहां की जनता को बताया जाएगा कि 370 उनके हित में नहीं थी। इस मौके पर भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी मौजूद थे।

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