58 लोकसभा सांसदों ने अभी तक नहीं दिया सम्पत्ति व दायित्वों का विवरण

लोकसभा सचिवालय से मिली सूचना से हुआ खुलासा
- 114 सांसदों ने ही समय सीमा अन्दर दिया अपने सम्पत्ति का विवरण
- 58 सांसदों ने 21 फरवरी 19 तक भी नहीं दी सम्पत्ति-दायित्व की जानकारी
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून : देश के चुनाव में भ्रष्टाचार नियंत्रण तथा पारदर्शिता के कितने ही दावे किये जाये लेकिन खुद लोक सभा सांसद भी इसके लिये बनाये कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं। लोकसभा केे केवल 114 सांसदों ने ही निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपना व अपने आश्रितों का सम्पत्ति दायित्व विवरण लोकसभा सचिवालय में दिया है जबकि 58 सांसदों ने 21 फरवरी 2019 तक अपना सम्पत्ति-दायित्व विवरण नहीं दिया है। यह खुलासा सूचना अधिकार के अन्तर्गत लोकसभा सचिवालय द्वारा सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन को उपलब्ध करायी गयी सूचना से हुआ है।
काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने लोक सभा सचिवालय के लोक सूचना अधिकारी से लोकसभा सदस्य (सम्पत्ति तथा दायित्वों की घोषणा) नियम 2014 के अन्तर्गत सम्पत्ति तथा दायित्वों की घोषणा करने व न करने वाले लोकसभा सदस्यों की सूचना मांगी गयी थी। इसके उत्तर में लोकसभा सचिवालय के लोक सूचना अधिकारी द्वारा 21 फरवरी 2019 तक 16वीं लोकसभा के सम्पत्ति व दायित्वों की घोषणा करने व न करने वाले सदस्यों की सूचना उपलब्ध करायी गयी है।
श्री नदीम को उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार लोकसभा के 58 सदस्यों ने 21 फरवरी 2019 तक अपने सम्पत्ति-दायित्वों की घोषणा नहीं की है। इसमें भाजपा के लोकसभा सांसदों में 3 सांसद कोडरमा (झारखंड) सांसद डा0 रविन्द्र कुमार राय, सहडौल (मध्य प्रदेश) सांसद ज्ञान सिंह, पालघर (महाराष्ट्र) सांसद राजेन्द्र्र ढाइया गाबित तथा ंकांग्र्रेस के 6 सांसद बहरामपुर (पश्चिमी बंगाल) सांसद अधीर रंजन चौधरी, आसाम से सांसद बीरेन सिंह इग्टी, कोझीकोड (केरल) सांसद एम.के.राघवन, अमृतसर (पंजाब) सांसद गुरजीत सिंह आहुजा, गुरदासपुर (पंजाब) सांसद सुनील कुमार जाखड़, अल्वर (राजस्थान) सांसद करन सिंह यादव शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सम्पत्ति दायित्वों की घोषणा न करने वाले सांसदों में आप के पंजाब से 3 सांसद डा0 धर्मवीरा गांधी, हरिन्दर सिंह खालसा, भगवंत मान शामिल है।
समाजवादी पार्टी के उ0प्र0 से 4 सांसद अक्षय यादव, धर्मेन्द्र्र यादव, नागेन्द्र प्र्रताप सिंह पटेल तथा प्र्रवीण कुमार निषाद, लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार से 4 सांसद श्रीमति बीना देवी, चौधरी महबूब अली कैसर, राम चन्द्र पासवान, रामकिशोर सिंह, आर जे डी के बिहार से दो सांसद सरफराज आलम, शैलेष कुमार तथा जेडीयू के बिहार से दो सांसद कौशलेन्द्र्र कुमार तथा संतोष कुमार, शिरोमणी अकाली दल के पंजाब से दो सांसद प्रेम सिंह चंडुमाजरा तथा शेर सिंह घुबाया, झारखंड मुक्ति मोर्चा के झारखंड से दो सांसद विजय कुमार हंसदक, शिबू सोरेन,
ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के पश्चिमी बंगाल से 4 सांसद डा0 उमा सारेन, दसरथ त्रिके, पार्था प्र्रीतम राय तथा साजिद अहमद, वीजेडी के उड़ीसा से 3 सांसद अर्का केसरी देव, प्र्रो0 प्र्रसन्ना कुमार पतासानी, डा0 प्रभास कुमार, सिंह शिवसेना के महाराष्ट्र से दो सांसद प्रो रविन्द्र्र विश्वनाथ गायकवाण तथा संजय हरिभाऊ जाधव तेलगु देशम पार्टी के आन्ध्र्र प्र्रदेश से 6 सांसद श्री निवास केसिनानी, क्रिस्टप्पा निग्माला, कोन्कला नारायण राव, मुथामसेट्टी श्रीनिवास राव, जे.सी. दिवाकर रेड्डी, डा0 निर्मली सिव प्रसाद , टी.आर.एस. के तेलंगाना से 4 सांसद नागेश गोदाम, डा0 बूरा नरसईहा गौड़़, दयाकर पसुनूरी, भीमराव बसवन्ता राव पाटिल शामिल है।
विभिन्न दलों के एक-एक लोकसभा सांसद ने अपनी सम्पत्ति दायित्व घोषणा का विवरण नहीं दिया है उसमें ए.आई.डी.एम.के., ए.आई एम आई एम., आल इंडिया कांग्रेस, निर्दलीय, आइ एन एल डी, जे एण्ड के पी डी पी, एन सी पी, एन डी पी पी, आर एल डी, आर एल एस पी, तथा वाई एस आर सी पी के एक-एक सांसद शामिल है।
उपलब्ध सूचना के अनुसार शपथ ग्रहण से तीन माह की अवधि बीतने के बाद 10 सितम्बर 2014 तक सम्पत्ति दायित्वों की घोषणा करने वाले 114 सांसद है इसमें सर्वाधिक 60 सांसद भाजपा, 23 ए.आई.डी.एम. के. 10 कांग्रेस , 5 सीपीआई (एम), 4 तृणमूल कांग्र्रेस तथा 2-2 सांसद शिवसेना तथा आई डी. यू एफ तथा 1-1 सांसद सीपीआई, आई एन एल डी एन सी पी आर, जे.डी एस ए डी, तथा टी आर एस तथा निर्दलीय शामिल है।
श्री नदीम ने बताया कि लोकसभा सदस्य (सम्पत्ति तथा दायित्वों की घोषणा) नियम 2004 के नियम 3 के अनुसार प्र्रत्येक लोक सभा सांसद को शपथ ग्रहण की तिथि से 90 दिन के भीतर अपने सम्पत्ति दायित्वों की सूचना लोकसभा सचिवालय को देने का नियम है। 16वीं लोकसभा का प्र्रथम सत्र 4 जून से 11 जून तक सम्पन्न हुआ था जिसमें अधिकतर निर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्र्रहण की थी इसलिये उनके द्वारा अधिकतम 10 सितम्बर 2014 से पहले तक अपने सम्पत्ति दायित्व घोषणा विवरण लोकसभा सचिवालय को उपलब्ध कराने थे।