मंत्रिमंडल की बैठक में साहसिक खेलों की नीति पर लगी मुहर

- HC द्वारा नीति बनाये जाने तक साहसिक खेलों पर लगायी थी रोक
- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सहित कश्मीर में शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि
DEHRADUN : राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नैनीताल उच्च न्यायालय द्वारा नीति बनाये जाने तक साहसिक खेलों की गतिविधियों को रोके जाने के बाद राज्य सरकार का पर्यटन विभाग जागा है इसके बाद अब राज्य में चल रहे साहसिक खेलों जिनमें एयरो स्पोर्ट्स की नियमावली के साथ ही पैराग्लाइडिंग की नियमावली को मंजूरी देने के साथ ही इसके ऑपरेटर की योग्यता को निर्धारित किया गया है। नियमावली के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान भी किया गया। इसके साथ ही रिवर राफ्टिंग, क्याकिंग-केनोइंग नियमावली में संशोधन कर उसे व्यवहारिक बनाया गया है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शुरू हुर्इ कैबिनेट बैठक में सबसे पहले तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय करुणानिधि के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रखा गया साथ ही राइफलमैन हमीर सिंह और मनदीप सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में कैबिनेट के पूर्व ऑडिट विभाग की वेबसाइट को लॉन्च किया। साथ ही लेखा विभाग को डिजिटल बनाते हुए जिले की लेखा परीक्षा को ऑनलाइन किया गया है। वहीं, डैशबोर्ड बोर्ड की व्यवस्था भी की गई है।
कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले…
– इसके बाद कैबिनेट के पूर्व ऑडिट विभाग की वेबसाइट को लांच किया गया। लेखा विभाग को डिजिटल बनाया गया। जनपद के लेखा परीक्षा को ऑनलाइन किया गया और डैशबोर्ड बोर्ड की व्यवस्था की गई।
– पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई। मंजूरी में भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित किया गया। मुख्य आरक्षी पद पर 50 प्रतिशत ज्येष्ठता के आधार पर एवं 50 प्रतिशत विभागीय परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा।
– पुलिस घुड़सवार दल सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई। आरक्षी, मुख्य आरक्षी, उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती प्रक्रिया निर्धारित की गई।
– पुलिस मोटर परिवहन शाखा की सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई।
– यू कोस्ट के सातवें वेतनमान को मंजूरी दी गई।
– धार्मिक स्वतंत्रता नियमावली अधिनियम में संशोधन कर, छल कपट करने वाले संस्थान का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया तय की गई तथा सबूत को सिद्ध करने का भार उसी संस्था पर निर्धारित किया गया।
– रिवर राफ्टिंग, क्याकिंग-केनोइंग नियमावली में संशोधन कर व्यवहारिक बनाया गया। रिवर राफ्टिंग के दौरान धूम्रपान एवं नशे को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया। एयरो स्पोर्ट्स के लिए नियमावली बनी।
– पैराग्लाइडिंग के लिए नियमावली को मंजूरी दी गई। ऑपरेटर की योग्यता को निर्धारित किया गया एवं नियमावली के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान किया गया।
– साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में आने वाली असुविधा का समाधान किया गया।