ट्रंप के विवादित यात्रा प्रतिबंध के निर्णय को अमेरिकी जज ने रोका
वाशिंगटन। अमेरिका के एक जज ने देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सात मुस्लिम बहुल देशों के यात्रियों और प्रवासियों पर लगाए गए प्रतिबंध पर अस्थायी और देशव्यापी रोक लगा दी है। यह ट्रंप के विवादित आदेश के लिए एक बड़ा झटका है। सीएटल में अमेरिकी जिला जज जेम्स रॉबर्ट ने शासकीय आदेश पर अस्थायी तौर पर रोक लगाने वाला यह आदेश जारी किया।
जब तक वाशिंगटन राज्य के अटॉर्नी जनरल बॉब फग्र्यूसन की ओर से दायर शिकायत की पूर्ण समीक्षा नहीं हो जाती, तब तक यह फैसला देशभर में लागू रहेगा। ट्रंप के आव्रजन संबंधी शासकीय आदेश पर तत्काल रोक लगाए जाने का अनुरोध संघीय जज द्वारा स्वीकार किए जाने पर फग्र्यूसन ने कहा कि आज संविधान की जीत हुई है। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं।
रॉबर्ट को पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने वर्ष 2003 में अदालत के लिए नामित किया था। रॉबर्ट ने कहा कि अदालत द्वारा मामले के गुण-दोष की पूरी समीक्षा किए जाने से पहले शासकीय आदेश को रोके जाने के लिए जरूरी सभी उच्च मानकों को फग्र्यूसन ने पूरा किया। अस्थायी रोक का यह आदेश संघीय अधिकारियों को प्रतिबंध के उन हिस्सों को लागू करने से रोकता है, जो सात मुस्लिम बहुल देशों से आने वाले प्रवासियों और शरणार्थियों को निशाना बनाते है।
इसके साथ ही यह अधिकारियों को प्रतिबंध के वे हिस्से भी लागू करने से रोकता है, जो धर्म के आधार पर छूट देने की बात करते हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि वह संघीय जज के फैसले के खिलाफ एक आपात आदेश के लिए याचिका दायर करेगा। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर ने एक बयान में कहा कि न्याय मंत्रालय इस आदेश को जल्द से जल्द रूकवाने के लिए याचिका दायर करने और राष्ट्रपति के शासकीय आदेश का बचाव करने का इरादा रखता है। हमारा मानना है कि यह आदेश कानून संगत और उचित है।