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त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की अधिसूचना संशोधित, स्थगन आदेश हटने के बाद निर्वाचन प्रक्रिया पुनः प्रारंभ

त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की अधिसूचना संशोधित, स्थगन आदेश हटने के बाद निर्वाचन प्रक्रिया पुनः प्रारंभ

देहरादून। 28 जून, 2025

उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 400 (एम०बी०) वर्ष 2025 बिरेन्द्र सिंह बुटोला बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य तथा तद्विषयक अन्य रिट याचिकायें न्यायालय में स्थगन आदेश  23.06.2025 होने के फलस्वरूप आयोग द्वारा अधिसूचना संख्या-1242  24.06.2025 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों का निर्वाचन कार्यक्रम अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया था। उक्त स्थगन के कारण नाम निर्देशन पत्र जमा करने की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हो पायी थी एवं नाम निर्देशन पत्रों की बिकी भी रूक गई थी।

उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा उक्त रिट याचिका में पारित ओदश  27.06.2025 द्वारा स्थगनादेश  23.06.2025 को समाप्त कर दिया गया है और निर्वाचन प्रक्रिया को जिस स्थिति में रोकी गई थी, उसी स्थिति से प्रारम्भ करने के निर्देश भी इस आशय से दिये गये हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग संविधान की धारा 243-ट के कम में परीक्षण कर उक्त संवैधानिक व्यवस्था का अनुपालन करते हुए कार्यक्रम जारी करे।

2. अतः “भारत का संविधान” के अनुच्छेद 243-ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, एतद्वारा सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या-918/XII (1)/2025/86 (16)/2019  28 जून, 2025 के क्रम में निर्देश देता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य के 12 (बारह) जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की समस्त ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों एवं जिला पंचायतों के सदस्यों के निर्वाचन निम्नांकित विर्निदिष्ट समय सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराये जायेंगेः

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