UTTARAKHAND
सड़क हादसे में मौत पर परिजनों को देय मुआवजा बढ़ाकर दो लाख रुपये किया गया

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 ( उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या – 12 वर्ष 2003) की धारा 28 की उपधारा (2) के खण्ड (ट) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली, 2008 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है : उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2022




