UTTARAKHAND

किरायदारों को मूल स्थान/थाने से लाना होगा चरित्र प्रमाण पत्र-डीजीपी अशोक कुमार

बाहरी राज्यों से आये किराएदारों और मजदूरों को दस्तावेजों के सम्बन्ध में प्रस्तुत करना होगा शपथपत्र और अपने मूल थाने की सत्यापन रिपोर्ट/चरित्र प्रमाण पत्र

देवभूमि मीडिया ब्यूरो। बाहरी राज्यों से उत्तराखण्ड में आकर कार्यरत एवं निवास कर रहे लोगों को अब सत्यापन प्रारूप में महज सामान्य विवरण देने के साथ ही उनके दस्तावेज सही हैं या नहीं इसके संबंध में एक शपथपत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

इसके साथ ही सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा अपने साथ लायी गयी उनके मूल स्थान की सत्यापन रिपोर्ट/चरित्र प्रमाण पत्र की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। यह सभी दस्तावेज उन्हें मकान मालिक/प्रबन्धक/स्वामी के माध्यम से स्थानीय पुलिस थाने को प्रस्तुत करना होंगे।

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