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बागेश्वर जिले में 447 मुकदमों में सजा, 251 में रिहाई

  • सरकार द्वारा वापस लिये गये 5 मुकदमें

बागेश्वर जिला बनने से 8 मार्च 2018 तक 18 सालों में बागेश्वर जिले में 447 मुकदमों में न्यायालयों से अभियुक्तों को सजा हुई है, वहीं 251 मुकदमों में अभियुक्तों की रिहाई हुई है। इसके अतिरिक्त 5 मुकदमें सरकार द्वारा वापस भी लिये गये है। उक्त खुलासा सूचना अधिकार के अन्तर्गत ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी कार्यालय द्वारा सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन को उपलब्ध करायी गयी सूचना से हुआ है।

काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम ने उद्दीन अभियोजन निदेशालय से मुकदमें में सजा व रिहाई सरकार द्वारा मुकदमें वापस लेने की सूचना मांगी। इसके उत्तर में ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी बागेश्वर के लोक अधिकारी ने अपने 8 मार्च 2018 के पत्र से 29 फरवरी 2000 को बागेश्वर जिला सृजित होने से लेकर 8 मार्च 2018 तक की सम्बन्धित सूचना वर्षवार उपलब्ध करायी है।

श्री नदीम को उपलब्ध सूचना के अनुसार 29 फरवरी 2000 से 8 मार्च 2018 तक कुल 447 मुकदमें में न्यायालयों से अभियुक्तों को सजा हुई है। इसमें सर्वाधिक 49 मुकदमों में 2000 में तथा सबसे कम 8 मुकदमों में सन 2012 में सजा हुई है जबकि 2018 में 8 मार्च तक 5 मुकदमों में ही सजा हुई है। इसके अतिरिक्त सन 2002 में 12, सन 2014 में 13, सन 2003 व 2011 में 17-17, सन 2004 में 20, सन 2013 में 21, सन 2001 व 2005 में 24-24, सन 2008 व 2009 में 26-26, सन 2010 में 27, सन 2007 में 30, सन 2016-2017 तथा 2006 में 31-31 तथा 2015 में 35 मुकदमों में अभियुक्तों को सजा हुई है।

श्री नदीम को उपलब्ध सूचना के अनुसार इस अवधि में 251 मुकदमों में अभियुक्तों को न्यायालय से रिहा किया गया है। इसमें सर्वाधिक 30 मुकदमों में सन 2011 में दोषमुक्त होकर रिहाई हुई है जबकि सन 2000 में किसी मुकदमें में रिहाई नहीं हुई है। 2018 में 8 मार्च तक 3 मुकदमों में दोषमुक्ति व रिहाई हुई है। इसके अतिरिक्त 2010 में 29, सन 2014 में 27, सन 2004 में 24, सन 2015 में 21, सन 2007 व 2016 में 15-15, सन 2013-2008 तथा 2006 में 14-14, सन 2001 में 9, सन 2013, 2005 व 2017 में 8-8, सन 2003 में 5 तथा 2002 में 4 मुकदमें में दोषमुक्ति व रिहाई हुई है।

श्री नदीम को उपलब्ध सूचना के अनुसार सन 2000 से 8 मार्च 2018 तक 5 मुकदमों को सरकार के आदेश पर वापस लिया गया है। इसमें थाना बैजनाथ में दर्ज नन्दी भण्डारी व 15 अन्य के विरूद्ध धारा 147,148, 34,307,353,332,336 आई.पी.सी. 7 क्रिमनल लॉ अमेडमेंट एक्ट का मुकदमा 23-08-2004 का तथा कोतवाली बागेश्वर में दर्ज हीरासिंह धपोला व 3 अन्य के विरूद्ध धारा 147,323, 506,341,427 आई.पी.सी. तथा 7 क्रिमनल लॉ अमेडमेंट एक्ट का मुकदमा 9-11-2010 को वापस लिया गया है। इसके अतिरिक्त महेश परिहार व भुवन पाठक के विरूद्ध धारा 147,332,188 व 427 आई.पी.सी. तथा 7 क्रिमनल लॉ अमेडमेंट एक्ट का मुकदमा 09-01-2012 को तथा बालकृष्ण आदि के विरूद्ध बागेश्वर में दर्ज धारा 143, 147, 186, 341 आई.पी.सी. तथा 7 क्रिमनल लॉ अमेडमेंट एक्ट का मुकदमा 17-04-14 को व दलीप सिंह खेतवाल के विरूद्ध धारा 420, 120 बी आई.पी.सी. तथा 5/10 नकल अधिनियम का मुकदमा 22-04-2014 को न्यायालय से वापस लिया गया है।

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