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वाहनों के दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाई
नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। इसमें वे सभी दस्तावेज शामिल हैं, जिनकी वैधता एक फरवरी, 2020 से समाप्त हो गई है या 30 सितंबर 2021 तक समाप्त हो जाएगा।
कोरोना संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने यह व्यवस्था दी है। मंत्रालय ने प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 सितंबर 2021 तक वैध मानें। इससे नागरिकों को सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।