ट्रम्प को राज्य के कानून के अनुसार काम करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया : कोर्ट
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
न्यूयार्क : अमेरिकी के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उस समय बड़ा झटका लगा जब अमेरिका के अलग न्यायालयों ने ट्रंप चुनाव अभियान और उनके समर्थकों के चार राज्यों जॉर्जिया, मिशिगन, नेवादा और विस्कोंसिन में राष्ट्रपति चुनावों के नतीजों के पलटने के प्रयासों पर पूर्णविराम लगा दिया।
जिला न्यायाधीश जेम्स रसेल ने नेवादा न्यायालय में सुनवाई के दौरान कहा, राष्ट्रपति चुनावों के नतीजों को चुनौती देने का पूरा मामला पूरी तरह से खारिज किया जाता है। उन्होंने कहा कि ट्रंप चुनावों के नतीजों के खिलाफ लड़ने के लिए विश्वसनीय और प्रासंगिक सबूत प्रदान करने में विफल रहे हैं। वही, मिशिगन कोर्ट ने भी ट्रंप की अपील को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि अगर ट्रंप चुनावों में हुई धांधली को लेकर चिंतित है तो उन्हें राज्य के कानून के अनुसार काम करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया। इसके अलावा जॉर्जिया में 11वीं सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने भी ट्रम्प अभियान के अपील को खारिज कर दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनकी कानूनी टीम ने दरअसल दावा किया था कि डोमिनियन वोटिंग मशीनों को डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन के पक्ष में चुनाव में धांधली करने के लिए प्रोग्राम किया गया था।