GST पर राहत देते हुए 29 वस्तुओं और 54 सेवाओं पर घटाई टैक्स की दर

नयी दिल्ली : अरुण जेटली ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद बताया कि परिषद् ने 29 वस्तुओं और 54 श्रेणी की सेवाओं पर जीएसटी की दरों में कटौती को मंजूरी दे दी है। जेटली ने कहा कि जीएसटी परिषद ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल करने पर विचार किया गया । परिषद की अगली बैठक में जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल करने की मंजूरी दी जाएगी। रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया को आसान करने को लेकर नंदन नीलेकणि ने एक प्रजेंटेशन भी दिया।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी काउंसिल की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की। जेटली ने कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच वस्तुओं या माल की आवाजाही के लिए ई-वे बिल की अनिवार्यता का प्रावधान एक फरवरी से लागू होगा। 15 राज्य अपनी सीमा के अंदर ई-वे बिल को लागू करेंगे। जीएसटी की नई दरें 25 जनवरी से लागू होंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक में संभवत: पेट्रोलियम और अन्य छूट वाले उत्पादों को जीएसटी के तहत लाने पर विचार किया जाएगा। जेटली ने कहा कि आईजीएसटी में क्रेडिट लाइन की बड़ी राशि पर भी चर्चा हुई। जीएसटी समिति ने केंद्र और राज्यों के बीच 35000 करोड़ रुपये के आईजीएसटी कलेक्शन के बंटवारे का भी फैसला किया।
28% से कम जीएसटी
-बायो डीजल से चलने वाली पुरानी बसों
-पुराने लग्जरी यात्री वाहनों को छोड़कर सभी पुराने वाहन पर जीएसटी 28 से घटकर 12 प्रतिशत होगी।
इन पर 18 से 12%
-चीनी वाली कंफेक्शनरी
-20 लीटर के जार में बंद पेयजल
-उर्वरक योग्य फॉस्फेरिक एसिड
-बॉयो डीजल
-12 तरह के बॉयो कीटनाशक
-बांस के घर बनाने के लिए उपयोगी कनेक्टर
-ड्रिप सिंचाई उपकरण और मैकेनिकल स्प्रेयर
इन पर 18 से 5%
-इमली बीज पाउडर
-कोन में पैक मेंहदी
-निजी रसोई गैस आपूर्तिकताओं द्वारा रसोई गैस की आपूर्ति
-प्रक्षेपण वाहन, उपग्रह और पेयलोड के लिए आवश्यक वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपकरण, एसेसरीज, कलपुर्जे, स्पयेर टूल्स
12 से घटकर 5% जीएसटी
-वेल्वेट फैब्रिक पर भी जीएसटी 12 प्रतिशत से कम कर पांच प्रतिशत हो जाएगी।
हीरे की चमक बढ़ी
हीरे और कीमती पत्थरों पर जीएसटी की दर को तीन फीसदी से कम कर 0.25 प्रतिशत कर दिया गया है।
इन पर शून्य जीएसटी
-विभूत, हियरिंग उपकरणों के निमार्ण के लिए उपकरण
-तेल निकाला हुआ चावल छिलका
-हस्तशिल्प उत्पादों की श्रेणी में शामिल 40 वस्तुओं पर कोई कर नहीं
इन पर टैक्स बढ़ाया
-बिना तेल निकाले गए चावल के छिलके पर जीएसटी दर शून्य से बढ़ाकर 5% हो गई
-सिगरेट फिल्टर पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत की गई है
सेवाओं पर भी कर में कमी
28 से 18%
-थीम पार्क, वाटर पार्क, जॉय राइड, मेरी गो राउंड, गो कार्टिंग बैलेट जैसी सेवाओं पर 18% जीएसटी लगेगा, जो पहले 28% था
18% से 12%
-मेट्रो और मोनो रेल निर्माण प्रोजेक्ट
-पेट्रोलियम क्रूड का खनन, ड्रिलिंग सेवाएं, प्राकृतिक गैस का खनन
-पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के परिवहन पर टैक्स क्रेडिट के साथ जीएसटी घटाकर 12% और टैक्स क्रेडिट के बिना 5% किया गया है
-मिड डे मील के लिए बनने वाली बिल्डिंग पर जीएसटी का रेट 12 फीसदी लागू होगा।
18% से 5% जीएसटी
-कपड़ों की सिलाई से जुड़ी सेवाओं पर
-चमड़े के सामान, फुटवियर का उत्पादन
28% to 18%.
-थीम पार्क, वाटर पार्क बनाने
इन सेवाओं पर राहत
-आरटीआई एक्ट के तहत सूचनाएं कराने वाली सेवाओं को जीएसटी से छूट दे दी गई है।
-आरडब्ल्यूए मेंबर्स को दी जा रही सर्विसेज पर छूट सीमा 5000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए कर दी गई है।
-भारत से बाहर प्लेन के जरिए सामान भेजने पर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को जीएसटी से छूट दी गई है।
-इसी तरह समुद्री जहाज से सामान भेजने पर भी छूट दी गई है। यह छूट 30 सितंबर, 2018 तक रहेगी।
-प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी वन और एमआईजी भवन के लिए घोषित क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के तहत घर के निर्माण पर जीएसटी दरें कम होंगी।
-क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए बनने वाले एयरपोर्ट को मिलने वाली वाइबिलिटी गेप फंडिंग पर जीएसटी छूट की सीमा को 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया है।
-सभी तरह के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए फीस और सेवाओं पर जीएसटी में छूट
-छात्रों, शिक्षकों या स्टाफ को आवागमन सेवाओं पर भी जीएसटी से छूट दी गई है, यह छूट हायर सेकेंडरी तक ही लागू होगी।