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सुप्रीम कोर्ट के फैसले अब हिंदी, उर्दू समेत अन्य नौ भाषाओं में पढ़ें

नौ भाषाओं में पढ़े जा सकेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले : कानून मंत्री
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र  सहित तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किया स्वागत

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के फैसले अब हिंदी, असमिया, बंगाली, कन्नड़, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू में वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। इनके अनुवाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय मंत्री के इस कदम को सराहनीय बताते हुए कहा कि इससे अंग्रेजी न जानने वालों और अन्य भाषाओँ के जानने वालों को उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को समझने में सहूलियत होगी। 

उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को तमिल सहित अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के केंद्र सरकार के फैसले की तमिलनाडु सरकार ने सराहना करते हुये इसे महत्वपूर्ण कदम बताया। मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ने केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद से कहा कि यह पहल लोगों के उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की बेहतर समझ विकसित करेगी।

उन्होंने 18 जुलाई को लिखे अपने पत्र में यह बात कही। यह पत्र शुक्रवार को जारी किया गया। इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि वह तमिलनाडु के लोगों की तरफ से इस लीक तोड़ने वाली पहल के लिए केंद्र को धन्यवाद देना चाहते हैं।

उन्होंने प्रसाद से यह भी अनुरोध किया कि मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णयों को भी तमिल भाषा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

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