UTTARAKHAND

प्रदेश के अधिकारियों को वेबसाइट पर डालना होगा अपनी अचल संपत्ति का ब्योरा

अचल संपत्ति के विवरण को लेकर 26 मार्च 2012 के शासनादेश में है व्यवस्था

राज्य में कार्यरत समूह ”क” व ”ख” श्रेणी के अधिकारियों की अचल संपत्ति का विवरण राज्य सरकार की वेबसाइट पर होना चाहिए अपलोड

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 

देहरादून: मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह ने शासन को निर्देश दिए कि ”क” व ”ख” श्रेणी के अधिकारियों की अचल संपत्ति का ब्योरा सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। मुख्य सूचना आयुक्त ने ऊर्जा निगम के एक प्रकरण की सुनवाई करते हुए इस व्यवस्था के अनुपालन के लिए आयोग ने आदेश की एक प्रति मुख्य सचिव को भी भेजी है। जिसमें उन्होंने आदेशों को कड़ाई से पालन करने के निर्देश राज्य सरकार को भी दिए हैं। 

गौरतलब हो कि ऊर्जा निगम के महाप्रबंधक श्रेणी के अधिकारी एस.के. गुप्ता की ओर से वर्ष 2012 से 2018 के बीच घोषित की गई अचल संपत्ति को लेकर एक आरटीआइ ऊर्जा निगम में दाखिल की गई थी। तय समय के भीतर सूचना देना तो दूर ऊर्जा निगम अधिकारियों ने यहां तक कह दिया कि सूचना प्रतिबंधित श्रेणी की है।

इसके बाद जब यह मामला सूचना आयोग पहुंचा तो मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह ने पाया कि अचल संपत्ति के विवरण को लेकर 26 मार्च 2012 के शासनादेश में व्यवस्था की गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य में कार्यरत समूह ”क” व ”ख” श्रेणी के अधिकारियों की अचल संपत्ति का विवरण राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है। इसके लिए यह भी तय किया गया है कि सभी लोक प्राधिकारी अपने नियंत्रण के संबंधित कार्मिकों की संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराएंगे। लिहाजा, आयोग ने ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक से तत्काल इस दिशा में कार्रवाई के लिए कहा। साथ ही मुख्य सचिव को आदेश की प्रति भेजकर सभी विभागों में शासनादेश के अनुपालन कराने के निर्देश भी दिए।

Related Articles

Back to top button
Translate »