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मसूरी में लालटिब्बा-चार दुकान जाने के लिए अब अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम

मसूरी।

पहाड़ों की रानी मसूरी के छावनी क्षेत्र, लालटिब्बा, चार दुकान जाना है तो अब आपको अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण न कराने पर आप छावनी क्षेत्र में वाहन लेकर नही जा सकेंगे। छावनी परिषद लंढौर की बोर्ड बैठक में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है। एक अप्रैल से छावनी क्षेत्र में वाहनों की सीमित संख्या करने का निर्णय लिया गया है।

बुधवार को मीडिया को जारी बयान में छावनी प्रशासन ने बताया कि एक अप्रैल से लंढौर छावनी क्षेत्र में पर्यटक वाहनों की संख्या को सीमित किया जाएगा। प्रतिदिन 500 पर्यटक वाहनों को छावनी क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति होगी। साथ ही 15 अप्रैल से छावनी प्रशासन की ओर से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जाएगी। जिसमे पर्यटक वाहन पंजीकरण कर छावनी क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे। पंजीकरण न होने पर वाहनों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

छावनी परिषद की बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया कि स्थानीय निवासियों को कार्यालय की ओर से पास दिए जाएंगे। साथ ही सीमित संख्या से अतिरिक्त एवं बिना रजिस्ट्रेशन वाले पर्यटक वाहनों को टिहरी-धनोल्टी मार्ग पर भेजा जाएगा। छावनी प्रशासन ने बताया कि रजिस्ट्रेशन करने वाहनों को सीमित समय अवधि के लिए छावनी क्षेत्र में प्रवेश मिलेगा। साथ ही सीमित अवधि समाप्त होने के बाद अतिरिक्त पार्किंग शुल्क का भुगतान देना पड़ेगा। छावनी क्षेत्र में स्थित होटल / गेस्ट हाउस की बुकिंग होने पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा, जिसका रजिस्ट्रेशन निशुल्क रहेगा।

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