जेल में बंद मृत्युंजय मिश्रा पर आय से अधिक संपत्ति मुकदमा
- शासन से विजिलेंस ने मांगी थी मुकदमे की अनुमति
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून: उत्तरांचल आयुर्वेद विश्वविद्यालय में बीते वषों में हुए घोटाले के मामले में जेल में बंद निलंबित कुलसचिव मृत्युंजय मिश्र के खिलाफ सोमवार को आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया गया है। मृत्यंजय मिश्र की करीब बारह करोड़ की संपत्ति मिलने की बात विजिलेंस की जांच में कही गई है। दो माह पूर्व इस रिपोर्ट को शासन को भेजते हुए विजिलेंस ने मुकदमे की अनुमति मांगी थी। अनुमति मिलते ही मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मिश्र इस समय जेल में है और हाईकोर्ट से उसकी जमानत याचिका भी ख़ारिज हो चुकी है।
उत्तरांचल आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कुलसचिव रहते हुए मृत्युंजय मिश्र पर वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे थे। विजिलेंस की खुली जांच में एक करोड़ रुपये से अधिक की गड़बड़ी सामने आई थी। साक्ष्यों के आधार पर विजिलेंस ने बीते साल 17 नवंबर को मिश्र, उनकी पत्नी श्वेता मिश्र, विवि को सामान आपूर्ति करने वाली फर्म की शिल्पा त्यागी, नूतन रावत और मिश्र के कार चालक के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। तीन दिसंबर को मृत्युंजय मिश्र को ईसी रोड स्थित एक कैफे से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। मिश्र मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नौकरशाहों के स्टिंग ऑपरेशन के मामले में भी आरोपित है।
विजिलेंस ने वित्तीय घोटाले के साक्ष्याें का संकलन करने के बाद दो मार्च को मिश्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। 4700 पेज की चार्जशीट में 73 गवाह बनाए गए हैं। इस दौरान विजिलेंस ने खुलासा किया था कि जांच के दौरान मृत्युंजय मिश्रा और उनके परिवार के नाम देहरादून और दिल्ली में करीब 12 करोड़ की संपत्ति का पता चला है। जो आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त है। विजिलेंस ने इसी आधार पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए शासन से अनुमति मांगी थी। दो माह बाद शासन ने अनुमति मिलने पर विवेचक प्रदीप पंत ने निलंबित कुलसचिव मृत्युजंय मिश्र के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।
गौरतलब हो कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कुलसचिव रहते हुए मृत्युंजय मिश्रा पर वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे थे। शासन के आदेश पर हुई विजिलेंस की खुली जांच में एक करोड़ रुपये के करीब का घपला सामने आया था। साक्ष्यों के आधार पर विजिलेंस ने 17 नवंबर को मिश्रा, उनकी पत्नी श्वेता मिश्रा, फर्म शिल्पा त्यागी, नूतन रावत और मिश्रा के कार चालक के खिलाफ धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र), 420(धोखाधड़ी), 467, 468 व 471(कूटरचना से संबंधित) और भ्रष्टाचार उन्मूलन की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। विजिलेंस ने तीन दिसंबर को मृत्युंजय मिश्रा को ईसी रोड स्थित एक कैफे से गिरफ्तार किया था।