उत्तराखंड में अब निजी अस्पताल नहीं ले पाएंगे मनमाना शुल्क
देवभूमि मीडिया ब्यूरो । कोरोना काल में कोविड के मरीजों व संदिग्ध रोगियों के सीटी स्कैन में अब निजी अस्पताल मनमाना शुल्क नहीं ले पाएंगे। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के क्रम में शासन ने सीटी स्कैन की दरें तय कर दी हैं। अब 2800 से 3200 रुपये में सीटी स्कैन हो सकेगा। यही नहीं, आमजन को राहत देने के लिए पिछली दरों के मुकाबले इस मर्तबा कमी भी की गई है।
कोविड काल में सीटी स्कैन की तमाम मरीजों को जरूरत पड़ रही है। हालांकि, पूर्व में सरकार ने 16 स्लाइस से नीचे की मशीन से एचआर सीटी के लिए 3500 रुपये और 16 स्लाइस से ज्यादा की मशीन से एचआर सीटी के लिए अधिकतम 4000 रुपये की दर निर्धारित की थी।
बावजूद इसके निजी अस्पतालों में सीटी स्कैन के लिए मरीजों से मनमानी धनराशि लिए जाने की शिकायतें मिल रही थीं। इस बीच केंद्र सरकार ने भी राज्यों को निर्देश दिए कि वे अपने यहां सीटी स्कैन की दरों का पुननिर्धारण करें। इसी कड़ी में शासन ने सीटी स्कैन की नई दरें तय की हैं।
इस संबंध में सचिव स्वास्थ्य डा. पंकज कुमार पांडेय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब 16 स्लाइस से नीचे की मशीन से एचआर सीटी के लिए 2800 रुपये और 16 स्लाइस से ज्यादा की मशीन से एचआर सीटी के लिए 3200 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। आदेश के मुताबिक यदि कोई इन दरों से ज्यादा धनराशि वसूल करता है तो उसके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।