शिकायत रिसीव करने से अब मना नहीं कर पाएंगे पुलिस थाने
- एडीजी लॉ एंड ऑडर ने जारी किया सर्कुलर
देहरादून : प्रदेश के जिलों के थानों के थानेदारो से अक्सर आम जन की शिकायत लेने में आनाकानी करती रहती है इस बात की शिकायत जब पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड पहुंची तो एडीजी लॉ एंड ऑडर अशोक कुमार द्वारा एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों को सभी तरह की शिकायत लेने आदेश दिए हैं ।
उन्होने प्रदेश के सभी जनपद प्रभारियों को सर्कुलर जारी कर आदेशित किया है कि थानों पर प्राप्त होने वाले शिकायती प्रार्थना-पत्रों को रिसीव न करने की कार्य प्रणाली को समाप्त किया जाये, भविष्य में जिस थाने से पीड़ित के शिकायती प्रार्थना-पत्र को रिसीव न करने की शिकायत प्राप्त होती है, तो उस थाना प्रभारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाये। इसके लिए अपर पुलिस अधीक्षकों व क्षेत्राधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाये।
एडीजी लॉ एंड ऑडर अशोक कुमार ने कहा की पीड़ित को पुलिस की कार्यवाही से न्याय की उम्मीद रहती है। यदि थाने पर पीड़ित के शिकायती प्रार्थना पत्र को रिसीव कर लिया जाता है और सक्षम अधिकारी द्वारा पीड़ित के प्रार्थना-पत्र की जांच कर वैधानिक कार्यवाही कि जाती है, तब पीड़ित का पुलिस पर विश्वास बढ़ता है और पुलिस की इस त्वरित कार्यवाही से पुलिस की अच्छी छवि बनती है।