भारत सरकार ने निम्न आर्य वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता योजना चला रखी हैं। हम आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई ऐसी ही एक राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के बारे में बताएंगे। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं और आप सरकार की इस योजना से फायदा उठाना चाहते हैं तो हम यहां इस विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहे हैं जिससे आप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का फायदा उठा सकते हैं।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Rashtriya parivarik labh yojana)
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतगर्त सरकार किसी भी परिवार के मुखिया की मौत हो जाने पर उस परिवार को 30000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। जिससे उस परिवार की मुखिया की मौत के उपरांत भी बचे हुए परिवारों का भरण पोषण हो सके। इस योजना के बारे में इस लेख में हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। जैसे कौन लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। परिवार के मुखिया के देहांत के बाद मृतक के परिजन कैसे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ लेने के लिए मृतक के परिजनों को किस किस प्रकार के सटिर्फिकेट या दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के मुख्य बिंदु ( Importanat Point of Rashtriya Parivarik labh yojana)
योजना का नाम : Parivarik labh yojana
योजना जारीकर्ता : उत्तर प्रदेश सरकार
लाभार्थी : उत्तर प्रदेश के निवासी
विभाग का नाम : समाज कल्याण विभाग
अधिकारिक वेबसाइट : Http://Nfbs.Upsdc.Gov.In/
योजना जारीकर्ता : उत्तर प्रदेश सरकार
लाभार्थी : उत्तर प्रदेश के निवासी
विभाग का नाम : समाज कल्याण विभाग
अधिकारिक वेबसाइट : Http://Nfbs.Upsdc.Gov.In/