COVID -19UTTARAKHAND

उत्तराखंड में बाहर से आ रहे प्रवासियों और निवासियों की रैंडम सैंपलिंग के आदेश

स्वास्थ्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को जारी किए आदेश

सीमांत जनपदों के बार्डर पर ही रैंडम सैंपलिंग के आदेश 

सैंपलिंग रिपोर्ट आने तक क्वारान्टाइन किए जाएंगे लोग

देवभूमि मीडिया ब्यूरो

देहरादून। उत्तराखंड में अन्य राज्य से आ रहे 48 लोगों की रैंडम सैंपलिंग में चार में कोरोना संक्रमण पाए जाने पर शासन ने सभी जिलों में रैंडम सैंपलिंग कराने के आदेश जारी किए हैं। यह सैंपलिंग देहरादून जिला प्रशासन ने कराई थी। विशेषकर राज्य के सीमांत जनपदों के बॉर्डर पर ही रैंडम सैंपलिंग करने के आदेश दिए गए हैं।  
स्वास्थ्य सचिव नितेश कुमार झा ने सभी जिलाधिकारियों को जारी आदेश में प्रवासियों/निवासियों को वर्गीकृत किया है, जो इस प्रकार से है- (1) राज्य के विभिन्न जनपदों में आ रहे प्रवासियों/निवासियों जो 65 वर्ष से अधिक आयु के हों (2) राज्य के ऐसे निवासी, जो प्रदेश के बाहर किसी चिकित्सालय में उपचार करा के लौट रहे हों,  (3) उक्त दोनों वर्गों के व्यक्ति, जो कोरोना संक्रमण काल के लॉकडाउन 3.0 अवधि (चार मई के बाद) जिलों में प्रदेश के बाहर से आए हों। 
स्वास्थ्य सचिव के विस्तृत आदेश को पढ़ने के लिए क्लिक करें
स्वास्थ्य सचिव ने आदेश के साथ आईसीएमआर की गाइडलाइन भी उपलब्ध कराई है। 
स्वास्थ्य सचिव ने जिलाधिकारियों से कहा कि आदेश में दिए गए इन वर्गों में चिह्नित होने वाले प्रवासियों की रैंडम सैंपलिंग की व्यवस्था की जाए। प्रदेश के आंतरिक सीमांत जनपदों विशेषकर ऊधम सिंह नगर, पौड़ी, नैनीताल, हरिद्वार एवं देहरादून में बॉर्डर चेकपोस्टपर ही रैंडम सैंपलिंग कराने की व्यवस्था की जाए। सैंपलिंग की रिपोर्ट आने तकग इन व्यक्तियों को क्वारान्टाइन करने की व्यवस्था की जाए।

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