UTTARAKHAND

पूरे राज्य में रात्रिकालीनकर्फ्यू लागू , सभी कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल और स्पा पूर्णत बंद

राज्य में रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 10.30 बजे से सुबह पांच बजे तक लागू

देवभूमि मीडिया ब्यूरो

प्रदेश में 2220 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, 9 मरीजों की मौत

देहरादून । प्रदेश में बीते 24 घंटे में 2220 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में यह अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। वहीं, सक्रिय मरीजों की संख्या 12 हजार पार हो गई है। आज प्रदेश में नौ मरीजों की मौत हुई, जबकि 397 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। प्रदेश में अब तक कुल 116244 संक्रमित मरीज आ चुके हैं, जिसमें से 99777 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देहरादून और हरिद्वार में सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। 
स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक गुरुवार को 36391 सैंपलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। जबकि देहरादून जिले में सबसे अधिक 914 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं, हरिद्वार जिले में 613, नैनीताल में 156, ऊधमसिंह नगर में 131 , पौड़ी में 105, टिहरी में 79, रुद्रप्रयाग में 49,  पिथौरागढ़ में 29, उत्तरकाशी में 23 , अल्मोड़ा में 55, चमोली में 25, बागेश्वर में 15 और चंपावत में 26 संक्रमित मिले। वहीं, कंटेंमेंट जोन की संख्या 67 पहुंच गई है। प्रदेश में अब तक 1802 मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या कम होने से सक्रिय मामले बढ़ रहे हैं। वर्तमान में 12484 सक्रिय मरीजों का उपचार किया जा रहा है।

देहरादून। कोरोना की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए उत्तराखंड सरकार ने पूरे राज्य में रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया है। रात 10.30 बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा। शुक्रवार से प्रदेश में सभी सार्वजनिक वाहन बस, विक्रम आटो, रिक्शा आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही चलेंगे। इसके साथ ही सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार और जिम का संचालन भी आधी क्षमता के साथ होगा। प्रदेश भर में सभी कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल और स्पा को पूर्णत बंद कर दिया गया है।  

मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने गुरूवार शाम नई एसओपी जारी की। समस्त धार्मिक,राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। मालूम हो कि कोरेाना की पहली लहर सामान्य होने से पहले भी यही मानक लागू थे। अनलॉक के दौरान सरकार ने धीरे धीरे सभी चीजों का सामान्य करना शुरू कर दिया था। मुख्य सचिव ने बताया कि कफ्यू के दौरान लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। कुछ श्रेणियों में थोडी रियायत का प्रावधान किया गया है। अब तक कफयू केवल देहरादून नगर निगम क्षेत्र में लागू था।

50 प्रतिशत क्षमता में संचालनः-सार्वजनिक वाहन, बस, ऑटो, विक्रम, रिक्शा आदि- सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, और जिम। 100 प्रतिशत प्रतिबंधः कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल और स्पा। रात्रि कर्फ्यू में इन्हें रहेगी छूटः इंडस्ट्रीज की रात्रिकालीन पालियों में काम करने वाले कर्मचारी, राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गोँ पर आपातकालीन स्थिति में लोगों और सामान की आवाजाही, मालवाहक वाहनों की यात्रा और सामान उतार-चढ़ाव में कार्यरत लोगों को, बस, ट्रेन, हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने घरों को जाने वाले लोग
शादी और संबंधित समारोह के बैंकट हॉल, विवाह समारोह से संबंधित लोग और वाहनों की आवाजाही को तय समय के भीतर छूट होगी।

मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग में ढिलाई नहींः मुख्य सचिव ने बताया कि सभी जिलों में निवासी और पर्यटकों को सार्वजनिक स्थान, कार्यालय में अनिवार्य रूप से कोविड 19 सुरक्षा मानक का पालन करना होगा। मास्क, सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करना होगा। 65 साल से अधिक आयु के लोग, गंभीर रूप से बीमार लोग, गर्भवती महिला और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को अत्यंत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। राज्य में कोविड 19 के संक्रमण में लगातार हो रही वृद्धि को रोकने को यह निर्णय किया गया है। नई एसओपी अगले आदेशों तक लागू रहेगी। कल शुक्रवार से नए मानक लागू हो जाएंगे। कुंभ मेला क्षेत्र के लिए पूर्व में लागू प्रतिबंध यथावत रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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