UTTARAKHAND

NHAI ने जारी किए फास्टैग के नए रूल, शीशे पर नहीं लगाया फास्टैग, तो वसूला जाएगा दोगुना चार्ज

NHAI ने जारी किए फास्टैग के नए रूल, शीशे पर नहीं लगाया फास्टैग, तो वसूला जाएगा दोगुना चार्ज

नेशनल हाईवे से गुजरते हुए कार के शीशे पर फास्टैग नहीं लगाया है, तो टोल प्लाजा पर अब दोगुना चार्ज वसूला जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी सरकुलर में यह दिशा निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई चालक फास्टैग बनवाने के बावजूद उसे शीशे पर नहीं लगता है तो वह अमान्य माना जाएगा। यह नियम शुक्रवार से लागू कर दिया गया है।

NHAI ने जारी किया ये दिशा निर्देश

एनएचएआई के सभी टोल प्लाजा पर अब तक नियम था कि जिस गाड़ी पर फास्टैग नहीं है, उससे दोगुना टोल वसूला जाता था। अब एनएचएआई ने देशभर में अपने टोल प्लाजा के लिए पत्र जारी कर आदेश दिया है कि जिस गाड़ी का फास्टैग बना है, मगर शीशे पर नहीं चस्पा है, उस गाड़ी से दोगुनी टोल फीस वसूली जाएगी।

आदेश में कहा गया है कि फास्टैग में बैलेंस कम होने या बैलेंस जीरो होने पर भी टोल प्लाजा पर दोगुना चार्ज देना होगा। नए आदेश के बाद ऐसे गाड़ी चालकों की परेशानी बढ़ेगी जिन्होंने फास्टैग बना तो रखे हैं, मगर उन्हें डैसबोर्ड या जेब में रखकर चलते हैं। अब फास्टैग को शीशे पर लगाना जरूरी हो गया है। टोल प्लाजा के वरिष्ठ प्रबंधक अनुज सोम ने बताया कि फास्टैग वाहन के शीशे पर चिपका होना जरूरी है।

Related Articles

Back to top button
Translate »