- निकाय चुनाव का तैयार है प्रस्ताव
- मतदाता सूचियां तैयार करने का काम पहले ही हो चुका है पूरा
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून : राज्य निर्वाचन आयोग सोमवार को प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। सरकार ने निकाय चुनाव का जो प्रस्ताव तैयार किया है, उस पर आयोग पहले ही सहमति जता चुका है। न्यायालय के आदेश के बाद सरकार हरकत में आ गई है। वहीं नगर विकास मंत्री मदन कौशिक के मुताबिक, न्यायालय के आदेश के क्रम में सरकार चुनाव प्रक्रिया में जुट गई है। उन्होंने संकेत दिए कि सोमवार को चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी।
उधर, आयोग की तैयारियों के संबंध में पूछे जाने पर निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट् ने सोमवार तक इंतजार करने को कहा। उन्होंने कहा कि 15 अक्तूबर के बाद आयोग अपनी तैयारियों की स्थिति साफ कर देगा। सूत्रों की मानें तो चुनाव कराए जाने को लेकर आयोग की तैयारियां तकरीबन पूरी हैं। उसने मतदाता सूचियां तैयार करने का काम पहले ही पूरा कर लिया था। चुनाव के जरूरी मशीनरी को लेकर भी उसका होम वर्क काफी हद तक पूरा है।
- 15 नवंबर को मतदान, 17 को परिणाम
प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच जिस चुनाव कार्यक्रम पर सहमति बनी है, उसके अनुसार 15 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 17 नवंबर को मतगणना होगी।ये हैं प्रस्तावित कार्यक्रम
- -15 अक्तूबर को आयोग चुनाव आचार संहिता जारी करेगा।
- -16 अक्तूबर को जिला निर्वाचन अधिकारी अधिसूचना करेंगे।
- -17 से 20 अक्तूबर तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी।
- -22 से 23 अक्तूबर को नाम वापसी होगी।
- -26 अक्तूबर प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।
- -15 नवंबर को मतदान होगा।
- -17 नवंबर को मतगणना के बाद परिणाम घोषित हो जाएंगे।
- 84 निकायों के आरक्षण की अधिसूचना जल्द होगी जारी
उच्च न्यायालय के आदेश के बाद प्रदेश सरकार निकाय चुनाव की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुट गई है। तीन निकायों को छोड़कर जल्द ही 84 निकायों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी हो जाएगी। शहरी विकास विभाग ने इस संबंध में अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। माना जा रहा है कि पूर्व में जारी हो चुकी अंतरिम अधिसूचना में आरक्षण की तस्वीर में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। सूत्रों के मुताबिक छह निकायों के आरक्षण में ही संशोधन किया गया है।
सरकार से सहमति के बाद राज्य चुनाव आयोग 15 अक्तूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। लेकिन इससे पहले सरकार को निकायों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी करनी होगी। अभी तक की प्रक्रिया के अनुसार शहरी विकास विभाग 39 नगर पालिकाओं, 38 नगर पंचायतों और सात नगर निगमों के आरक्षण की अंतरिम अधिसूचना जारी कर उन पर आई आपत्तियों की सुनवाई कर चुका है।
अब उसे आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी करनी है। इसे लेकर उसका होम वर्क पूरा है। इसलिए अंतिम अधिसूचना के सोमवार तक जारी होने की प्रबल संभावना है। आधिकारिक सूत्र इससे पूर्व भी अधिसूचना जारी होने के आसार जता रहे हैं।
- छह निकायों का आरक्षण बदला
नगर पालिका
पूर्व – अब होगा
हर्बटपुर – महिला- सामान्य
महुआखेडा गंज-सामान्य- महिला - नगर पंचायत
पुरोला महिला- ओबीसी
कालाढुंगी-ओबीसी- सामान्य
कपकोट-महिला- सामान्य
गुलरभोज-सामान्य- महिला - 100 वार्डों में दून नगर निगम में होंगे चुनाव
शहरी निकायों के सीमा विस्तार से इस बार नगर निगम देहरादून में 100 वार्डों में चुनाव कराए जाएंगे। निगम क्षेत्र से सटे 72 राजस्व गांव और ग्राम पंचायतों को नगर निगम में शामिल कर 40 नए वार्ड बनाए गए। पंचायतीराज विभाग की ओर से निकाय सीमा क्षेत्र में शामिल गांवों को पंचायत क्षेत्र से समाप्त करने की अधिसूचना जारी की गई। नगर निगम में 100 वार्डों के हिसाब से मतदाता सूची तैयार कर ली गई है।
जिले के नगर निगम देहरादून, ऋषिकेश, नगर पालिका परिषद विकासनगर, डोईवाला और नगर पंचायत हरबर्टपुर के सीमा विस्तार से निकाय क्षेत्र में शामिल गांवों का पंचायत क्षेत्र से अस्तित्व समाप्त हो गया है। अपर सचिव एवं निदेशक पंचायतीराज विभाग हरि चंद्र सेमवाल ने निकाय क्षेत्रों में शामिल हुए गांवों को पंचायत क्षेत्र से हटाने की अधिसूचना जारी की है। इससे नगर निगम में शामिल नए क्षेत्रों को लेकर बनी असमंजस की स्थिति भी दूर हो गई है।
इस बार दून नगर निगम में 100 वार्डों में चुनाव की तैयारियां तकरीबन पूरी है। जिला निर्वाचन विभाग ने सीमा विस्तार के बाद ही मतदाता सूची भी तैयार कर ली थी। जिस कारण नए सिरे से मतदाता सूची तैयार नहीं करनी पड़ेगी। वर्ष 2013 में हुए निकाय चुनाव में नगर निगम देहरादून में 60 वार्डों में चुनाव हुए थे। सीमा विस्तार से नगर निगम दून में वार्डों की संख्या 40 बढ़ गई है।
निकाय चुनाव पर अपर सचिव एवं निदेशक पंचायतीराज विभाग हरि चंद्र सेमवाल ने कहा निकायों के सीमा विस्तार की अधिसूचना पर न्यायालय से कोई स्थगनादेश पारित नहीं है। अब निकायों में शामिल गांवों को पंचायत क्षेत्र से समाप्त किया गया है। नियमानुसार विभाग को भी निकाय क्षेत्र में शामिल किए गए क्षेत्रों को पंचायत क्षेत्र से समाप्त करने की अधिसूचना जारी करने होती है।