


नैनीताल : लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के नौतनवा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी और उनके साथियों को बदरी-केदार जाने के लिए पास जारी करने के मामले में विधायक अमन मणि त्रिपाठी सहित अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही है। हाई कोर्ट ने पास जारी करने वालों को पक्षकार बनाये जाने के निर्देश देते हुए अगली तारीख एक सप्ताह बाद मुकर्रर की है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई हुई। हालांकि सरकार की ओर से याचिका को खारिज होने योग्य करार देते हुए सरकारी वकीलों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में विधायक व उनके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। यह केस सीबीआई को सौंपे जाने योग्य नहीं है।दिल्ली उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव जोशी ने याचिकाकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक घिल्डियाल की और से जिरह में भाग लिया। 
Sign in to your account

