हाई कोर्ट ने हटाई एलटी के 1214 पदों पर नियुक्ति पर लगी रोक

21 जनवरी 2018 से शुरू हुई थी एलटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
नैनीताल : उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एलटी के 1214 पदों पर नियुक्ति पर लगी रोक हटा दी है। वहीं साथ ही कहा है कि जो भी नियुक्तियां होंगी वो याचिका के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।मामले के अनुसार 21 जनवरी 2018 में उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 1214 पदों पर एलटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिये बुलाया।
काउंसलिंग को पिथौरागढ़ निवासी अभ्यर्थी हरीश कुमार व पुष्पा कार्की व अन्य ने याचिका दायर कर चुनौती दी। याचिका में भर्ती में तमाम गड़बडियों के साथ आरक्षण के नियमों का पालन न करने का आरोप लगाया था, हाई कोर्ट ने पूर्व में पूरे मामले पर सुनवाई कर नियुक्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
बाद में मामले की जांच आईएएस डी. सेंथिल पांडियन की अध्यक्षता में बनी तीन सदस्यों की कमेटी द्वारा की गयी थी जिसकी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में पेश की गयी। रिपोर्ट पढ़ने के बाद कोर्ट ने खण्डपीठ के आदेश का हवाला देते हुए नियुक्ति पर लगी रोक को हटा दिया है।