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कोविड 19ः प्रवासी भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त यात्रा सुविधा पर 15 अप्रैल तक रोक

कोविड -19 पर मंत्रियों के समूह की बैठक में लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय

नई दिल्ली। नोवल कोरोना वायरस, कोविड-19 पर मंत्रियों की समूह की छठी बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रवासी भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त यात्रा सुविधा पर 15 अप्रैल,2020 तक रोक रहेगी। यह 13 मार्च,2020 से प्रभावी होगा। वहीं भारत आने वाले सभी यात्री, जिनमें 15 फरवरी,2020 के बाद आने वाले या चीन, इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी का दौरा करने वाले भारतीय यात्री को कम से कम 14 दिन के लिए कॉरन्टाइन किया जाएगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन की अध्यक्षता में निर्माण भवन में हुई बैठक में नागर उड्डयन (स्वतंत्र प्रभार) राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी,विदेश मंत्री डॉ.एस जयशंकर,गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय, पोत परिवहन(स्वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक राज्यमंत्री मनसुख एन मांडविया और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी चौबे मौजूद रहे।
कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति की सिफारिशें मंत्रियों के समूह के सामने रखी गई। नोवल कोरोना वायरस, कोविड-19 पर रोकथाम के उपायों,रोकथाम और तैयारियों पर विचार विमर्श के बाद बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए-
कूटनीतिक,आधिकारिक,संयुक्त राष्ट्र संघ/अंतरर्राष्ट्रीय संगठनों,रोजगार,प्रोजेक्ट वीजा को छोड़कर जारी वीजा 15 अप्रैल,2020 तक स्थगित रहेंगे। यह 13 मार्च,2020 से प्रभावी होगा।

अपरिहार्य कारणों से भारत की यात्रा करने वाले विदेशी नागरिक निकटतम भारतीय मिशन पर संपर्क कर सकते हैं।

भारत आने वाले सभी यात्री जिसमें 15 फरवरी,2020 के बाद आने वाले या चीन,इटली,ईरान,दक्षिण कोरिया,फ्रांस,स्पेन और जर्मनी का दौरा करने वाले भारतीय यात्री को कम से कम 14 दिनों के लिए कॉरन्टाइन किया जाएगा। यह  13 मार्च,2020 से प्रभावी होगा।

भारतीय नागरिकों सहित भारत आने वाले सभी यात्रियों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है। इन यात्रियों को भारत आगमन करने पर कम से कम 14 दिन के लिए कॉरन्टाइन किया जा सकता है।

भारतीय नागरिक को विशेष रूप से सिर्फ बेहद जरूरी कार्यों के लिए ही विदेश यात्रा पर जाने की सलाह दी जाती है। भारत लौटने पर इन्हें कम से कम 14 दिन के लिए कॉरन्टाइन किया जा सकता है।

भूमि मार्गों से अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही को निर्धारित चेक पोस्ट तक सीमित किया जाएगा, जहां इसकी निगरानी की जाएगी। गृह मंत्रालय इस बारे में अलग से अधिसूचना जारी करेगा।

इटली में छात्रों और सहानुभूति वाले मामलो में प्राथमिक जांच के प्रावधान किए जा रहे हैं और नमूने व्यवस्थित किए जाएंगे। जांच में नैगेटिव पाए गए लोगों को यात्रा की अनुमति दी जाएगी और उन्हें भारत आगमन करने पर 14 दिन के लिए कॉरन्टाइन किया जाएगा।

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