स्कूल में नियुक्तियों पर हार्इ कोर्ट ने दिये सीबीआइ जांच के आदेश

नैनीताल : उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पहली बार किसी निजी स्कूल में कि गयी नियुक्तियों पर सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इस तरह के जांच के आदेश रामनगर में गोमती-पूरन प्रसाद (जीपीपी) आर्य कन्या इंटर कॉलेज में नियुक्ति प्रक्रिया में धांधली कि शिकायत पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने दिए हैं। कोर्ट ने जांच एजेंसी को चार माह में जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले में कोर्ट ने तत्कालीन मुख्य शिक्षा अधिकारी रघुनाथ लाल आर्य को भी नोटिस जारी किया गया है।
गौरतलब हो कि रामनगर निवासी अंजू अग्रवाल ने याचिका दायर कर कहा था कि 23 मई 2014 को जीपीपी आर्य कन्या इंटर कॉलेज में शिक्षक व लिपिक वर्गीय नौ पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई। पांच सितंबर को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई। याचिकाकर्ता के अनुसार उसके द्वारा सहायक लिपिक पद के लिए आवेदन किया था। विज्ञप्ति की शर्त के अनुसार सहायक लिपिक पद के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर टाइपिंग का प्रमाण पत्र होना जरूरी था। मगर चयन कमेटी द्वारा जिस नेहा शर्मा का चयन किया गया, उसके पास कंप्यूटर प्रमाण पत्र नहीं था। इसी नियुक्ति को याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई।
बुधवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ के समक्ष मुख्य शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार गुप्ता, कॉलेज प्रबंधक शरद जिंदल, प्रधानाचार्य हरिप्रिया सती, खंड शिक्षा अधिकारी कोटाबाग भास्करनानंद पांडे पेश हुए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुरेश भट्ट ने कहा कि स्कूल प्रबंधक, तत्कालीन मुख्य शिक्षा अधिकारी व प्रधानाचार्य की मिलीभगत से नियुक्ति प्रक्रिया में धांधली की गई। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद सीबीआई जांच के आदेश पारित किए।