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लॉकडाउन में विधायक को स्पेशल पास के मामले में कार्रवाई के लिए सीएस और डीजीपी को 30 जुलाई तक का समय

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यूपी के विधायक अमनमणि त्रिपाठी को लॉकडाउन अवधि में स्पेशल पास जारी करने के मामले को निस्तारित किया

पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव को याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन को निस्तारित करके 30 जुलाई तक हाईकोर्ट को अवगत कराने के निर्देश

देवभूमि मीडिया ब्यूरो

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यूपी के विधायक अमनमणि त्रिपाठी को लॉकडाउन अवधि में स्पेशल पास जारी करने के मामले को निस्तारित करते हुए इस मामले में पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव को याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन को निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव को कार्रवाई करके अवगत कराने के लिए 30 जुलाई तक का समय दिया है।  
उत्तराखंड हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक घिल्डियाल औऱ अन्य की ओर से दायर याचिका में उत्तराखंड शासन में अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश और देहरादून के जिलाधिकारी पर लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया गया। कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश और जिला प्रशासन देहरादून की तरफ से विधायक त्रिपाठी सहित अन्य 10 लोगों को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता के पितृकर्म के लिए श्री बदरीनाथ व श्री केदारनाथ धाम जाने के लिये विशेष पास जारी कराया गया। 
इसके बाद विधायक और उनके साथियों को रुद्रप्रयाग में पुलिस ने रोक दिया था। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने का आदेश दिया था, इसके बाद भी इनको पास जारी करके डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन किया गया। याचिकाकर्ता ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की।  

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