Uttarakhand

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत के निर्वाचन को चुनौती देती याचिका को हाई कोर्ट ने किया खारिज

नैनीताल  : हाईकोर्ट नैनीताल ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्वाचन को चुनौती देने वाली  हेमा पुरोहित की याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता हेमा पुरोहित पर दो लाख जुर्माना लगाया है। हाई कोर्ट के इस निर्णय से जहाँ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ी राहत मिली है वहीँ उनके विरोधियों को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है।  मामले में न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जबकि ईवीएम में छेड़छाड़ से संबंधित अन्य याचिकाओं की सुनवाई की अगली तारीख 18 जुलाई की नियत की गयी है।

गौरतलब हो कि डोईवाला विधान सभा क्षेत्र की निर्दलीय उम्मीदवार हेमा पुरोहित ने नैनीताल हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर करते हुए कहा था कि उनका नामांकन पत्र चुनाव आयोग ने  सिर्फ इसलिए निरस्त कर दिया कि नामांकन पत्र में उनके हस्ताक्षर छूट गए थे और जब याची ने नामांकन पत्र में हस्ताक्षर करने की अपील निर्वाचन अधिकारी से की तो उन्होंने नामाकंन पत्र जांच का समय पूरा होने के कारण हस्ताक्षर नहीं करने दिए। इसको लेकर याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी ।

मामले में याचिकाकर्ता का कहना है कि चुनाव आयोग ने उन्हें जानबूझकर चुनाव लड़ने से रोका है, इसलिए डोईवाला विधान सभा क्षेत्र में चुनाव फिर से कराया जाए। वहीं, याचिका में विजयी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी पक्षकार बनाया गया है। कोर्ट ने इसपर फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया। मामले में सीएम की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और चंडीगढ़ के पूर्व सांसद सत्यपाल जैन, हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश थपलियाल, संजय भट्ट, ललित शर्मा, पंकज चतुर्वेदी हाई कोर्ट में खड़े हुए थे।

devbhoomimedia

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