NATIONAL

कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला कहा-हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा हैं कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज़ कर दिया है।
कर्नायक हाईकोर्ट में इस मामले में सुनाते हुए कहा हैं कि स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन एक उचित प्रतिबंध है,जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और स्कूल छात्रा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही, हाइकोर्ट ने मुस्लिम छात्राओं की तरफ से कॉलेजों में हिजाब पहनने को लेकर इजाजत मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
इससे पहले, कर्नाटक के कई जिले में धारा 144 लगाई गई थी,ताकि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो। कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद याचिकाकर्ता का कहना है कि इस मामले में वे सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
Translate »