UTTARAKHAND

पर्यावरण बचाने में सरकार की अहम पहल : प्लास्टिक कैरी बैग और प्लास्टिक पैकिंग पूरी तरह से हुई प्रतिबंधित

शादी, पार्टी और इस तरह के किसी भी तरह के आयोजनकर्ताओं को  अब  खुद ही करनी होगी प्लास्टिक उठाने की व्यवस्था

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 
उत्तराखंड के वन एवं पर्यावरण प्रमुख सचिव आनंद वर्द्धन के अनुसार मुख्यत: तीन तरह चीजें बैन की गई हैं, जिसमें किसी भी तरह के प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक या नान वोवन पॉली प्रोपाइलिन बैग, थर्माकोल या प्लास्टिक के फूड पैकेजिंग बर्तन और शादी, पार्टी या घर पर इस्तेमाल होने वाले थर्माकोल प्लास्टिक बर्तन, कटलरी सेट और अन्य सामान शामिल है। इनका उपयोग करने पर जुर्माना लगेगा। जिसके लिए कई विभागों को नामित किया गया है। 
जानिए किस पर कितना लगेगा जुर्माना
         उत्पादनकर्ता – पांच लाख रुपये
         परिवहनकर्ता – दो लाख रुपये
         खुदरा विक्रेता, क्रेता – एक लाख रुपये
          व्यक्तिगत उपयोग – सौ रुपये
(नोट : दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना राशि दोगुनी हो जाएगी )
देहरादून : प्रदेश सरकार ने लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले प्लास्टिक के बैग, थर्माकोल, प्लास्टिक या अन्य तरह के वन टाइम यूज बर्तन, कटलरी सेट, जूस स्ट्रा तक के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया है।  इसी सप्ताह के शनिवार से इनका उपयोग करने वालों पर अब दंड देना होगा।
प्रदेश के प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण आनंद वर्द्धन ने इस आशय के आदेश करने के साथ ही यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गए हैं। आदेश के तहत प्रदेश में अब किसी भी मोटाई या साइज के प्लास्टिक कैरी बैग, थर्माकोल, प्लास्टिक या अन्य तरह के वन टाइम यूज बर्तन, कटलरी सेट, जूस स्ट्रा प्रयोग करना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।

इन्हे होगा चालान करने का अधिकार

  • डीएम या उनकी ओर से नामित तहसीलदार या उससे ऊपर का अधिकारी
  • नगर आयुक्त, स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारी या उनकी ओर से सेनेट्री सुपरवाइजर या उससे ऊपर का अधिकारी
  • पुलिस अधीक्षक या उनकी ओर से नामित दरोगा या उससे ऊपर का अधिकारी
  • डीएफओ या उनकी ओर से नामित रेंजर या उससे ऊपर का अधिकारी
  • कर आयुक्त या उनकी ओर से नामित सहायक आयुक्त या ऊपर का अधिकारी
  • परिवहन आयुक्त या उनकी ओर से नामित संयुक्त आयुक्त या ऊपर का अधिकारी
  • पीसीबी क्षेत्रीय अधिकारी या उनकी ओर से नामित सहायक अभियंता या ऊपर का अधिकारी
इस आदेश के अनुसार अब रेस्टोरेंट, ढाबे या होटल से प्लास्टिक या थर्माकोल के बैग या डिब्बे में पका हुआ खाना लाना व ले जाना भी पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसको भारी जुर्माना देना होगा। इतना ही नहीं इस आदेश के तहत अब किसी शादी, पार्टी या घर में थर्माकोल, प्लास्टिक या अन्य तरह के वन टाइम यूज बर्तन, कटलरी सेट, जूस स्ट्रा प्रयोग करना भी प्रतिबंधित होगा और इसके प्रयोग पर जुर्माना वसूल किया जाएगा। 
वहीं प्रदेश में इनका उत्पादन करने वाली कंपनियों को छह माह के भीतर इसका उत्पादन पूर्णतः बंद करना होगा। इसके बाद सरकार की ओर से  ऐसे उत्पादन कर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 
वहीं आदेश में बायो कंपोस्टेबल या 50 माइक्रोन से ज्यादा मोटे प्लास्टिक बैग बायोमेडिकल वेस्ट और अन्य तरह के खतरनाक वेस्ट को रखने या ले जाने के लिए ही इस्तेमाल हो सकेंगे। क्येांकि इस तरह के बैग को वेस्ट को प्रकृति से दूर रखने में सहायक माना गया है।
इस आदेश के अनुसार किसी शादी, पार्टी या अन्य आयोजन में आयोजन स्थल स्वामी या प्राधिकारण को वहां एक विशेष जगह पर सारा प्लास्टिक कचरा जमा करवाना होगा। इसकी रिसाइक्लिंग के लिए पीसीबी में पंजीकृति रीसाइक्लर को भेजा जाएगा। इसके अलावा होटल, रेस्टारेंट, फूड कैफे, वैन और काउंटर में भी सारा प्लास्टिक कचरा जमा कर ओनर की ओर से ही रीसाइकिल करवाने को भेजा जाएगा। साथ ही प्लास्टिक पैकिंग में सामान जैसे कोल्ड्रिंक, चिप्स, बिस्किट सहित अन्य खाद्य या पदार्थों से निकला प्लास्टिक कचरा जमा कर रीसाइकिल करवाने का खर्च निर्माता या डिस्ट्रीब्यूटर को नगर निकाय को देना होगा।

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