स्मार्ट फोन से लेकर फ्रीज तक, जानिए नई जीएसटी दरों के बाद कितने हो गए सस्ते
जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को आठ साल पुराने जीएसटी ढांचे में अहम सुधारों को मंजूरी दी है। अब पूरे सिस्टम में केवल दो टैक्स स्लैब 5% और 18% ही रहेंगे। पहले मौजूद 12% और 28% स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। वहीं कुछ खास चीजों पर अतिरिक्त 40% टैक्स लागू रहेगा। ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगे। आइए जानते हैं मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कार, गोल्ड पर कितना जीएसटी लगेगा। जीएसटी काउंसिल ने 2025 में जीएसटी ढांचे में बदलाव की घोषणा की है। अब केवल 5% और 18% टैक्स स्लैब रहेंगे। मोबाइल फोन, कार, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर नए टैक्स दरें लागू होंगी। आइए जानते हैं किस पर कितना घटा टैक्स

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक का पहला दिन खत्म हो गया। इस बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। काउंसिल ने मौजूदा 12 फीसदी और 18 फीसदी दरों को हटा दिया है। इसके साथ ही अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब 5 फीसदी और 18 फीसदी को मंजूरी दे दी गई है। मनीकंट्रोल ने सूत्रों के हवाले से इस बात जानकारी दी है। बता दें कि जीएसटी काउंसिल की यह दो दिवसीय बैठक 3 और 4 सितंबर को नई दिल्ली में हो रही है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं।
GST काउंसिल ने बुधवार को फुटवियर और कपड़ों की कीमत पर टैक्स में राहत देने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक, 2,500 रुपये तक के फुटवियर और कपड़ों पर अब 5 फीसदी GST लगेगा, जो पहले 1,000 रुपये तक की सीमा पर था। 1,000 रुपये से ऊपर के सामान पर 12 फीसदी GST लगता था। अब 1000 रुपये की लिमिट को बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया है।
इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी हटाने की तैयारी
रिपोर्ट के मुताबिक, मीटिंग में वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम को जीएसटी से फ्री किया जा सकता है। वहीं जीवन रक्षक दवाओं की दरों में कटौती की जा सकती है। इसके साथ ही इंश्योरेंस प्रीमियम को जीएसटी के 5 फीसदी स्लैब में रखा जा सकता है।
MSME और स्टार्टअप के लिए जल्द रजिस्ट्रेशन
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) और स्टार्टअप्स के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन में लगने वाला समय 30 दिन से घटाकर सिर्फ 3 दिन कर दिया गया है। निर्यातकों को अब जीएसटी रिफंड ऑटोमेटिक मिलेगा। इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है, जिससे उनका काम आसान होगा।
कपड़ों पर GST
अगर कपड़ों की कीमत ₹1,000 या उससे कम है, तो उस पर 5% GST लगेगा। वहीं, ₹1,000 से ऊपर की कीमत वाले कपड़ों पर 18% GST लागू होगा। इससे बजट शॉपिंग करने वालों को राहत मिलेगी, जबकि प्रीमियम ब्रांड्स पर टैक्स थोड़ा ज्यादा रहेगा।
मोबाइल फोन पर GST
अब सभी मोबाइल फोन पर 18% GST लागू है। पहले 12% था, लेकिन अब 18% में शामिल कर दिया गया है। उदाहरण के लिए यदि मोबाइल की कीमत ₹20,000 है, तो आपको ₹3,600 GST देना होगा।