EXCLUSIVE : भारतीय नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (IDP) जारी करने की सुविधा
IDP को संबंधित आरटीओ द्वारा विदेश में अपने पते पर नागरिक को भेजा जाएगा
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून : International Driving Permit को लेकर भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (IDP) जारी करने की सुविधा के लिए 7 जनवरी 2021 को एक अधिसूचना जारी की है, जिनकी आईडीपी की अवधि समाप्त हो गई है, जबकि वे विदेश में हैं। वे अब वहीं से अपने International Driving Permit को Renew करवा सकते हैं।
गौतलब हो इसके पहले उन भारतीय नागरिकों के लिए International Driving Permit के नवीकरण का कोई तंत्र नहीं था, जबकि नागरिक विदेश में थे और उनकी आईडीपी समाप्त हो गई थी। अब, इस संशोधन के साथ, यह प्रस्तावित है कि भारतीय नागरिक विदेशों में भारतीय दूतावासों व मिशनों के माध्यम से नवीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जहाँ से ये आवेदन भारत में VAHAN पोर्टल पर जाएँगे, जिन्हें संबंधित आरटीओ द्वारा विचार किया जाएगा। आईडीपी को संबंधित आरटीओ द्वारा विदेश में अपने पते पर नागरिक को भेजा जाएगा।
यह अधिसूचना भारत में International Driving Permit के लिए अनुरोध करने के समय एक मेडिकल सर्टिफिकेट और वैध वीजा की शर्तों को भी हटा देती है। विचार यह है कि जिस नागरिक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, उसे दूसरे मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, ऐसे देश भी हैं जहां वीजा आगमन पर या वीजा अंतिम समय पर जारी किया जाता है: ऐसे मामलों में, यात्रा से पहले भारत में आईडीपी के लिए आवेदन करते समय वीज़ा उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए, आईडीपी आवेदन को अब वीज़ा से बाहर किया जा सकता है।