लॉकडाउन से पहले से इलाज चल रहा है तो चिकित्सक का पर्चा प्रस्तुत करने पर मिल सकती है छूट
अनावश्यक भीड़ से बचने के लिए, सभी विभागाध्यक्षों को सलाह दी गई है कि वे समय के तीन सेट बना लें
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने गर्भवती महिला अधिकारियों और स्टाफ के सदस्यों को कार्यालय आने से छूट दे दी है। केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, गर्भवती महिला कर्मचारी जो पहले से मातृत्व अवकाश पर नहीं हैं, उन्हें भी कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दी जाएगी। दिव्यांग व्यक्तियों को भी कार्यालय में उपस्थित होने के संबंध में इसी प्रकार की छूट दी जाएगी।
डीओपीटी के सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी, जिनका अस्वस्थता के कारण लॉकडाउन से पहले से ही इलाज चल रहा था, जहां तक संभव होगा, उन्हें भी सीजीएचएस/सीएस (एमए) नियम, जो भी लागू हो, उसके अनुसार इलाज कर रहे चिकित्सक का चिकित्सा पर्चा प्रस्तुत करने पर छूट दी जाएगी।
महत्वपूर्ण यह है कि अधिकारियों और कर्मचारियों के आगमन और प्रस्थान के लिए अलग-अलग समय का सख्ती से पालन किया जाए। अनावश्यक भीड़ से बचने के लिए, सभी विभागाध्यक्षों को सलाह दी गई है कि वे समय के तीन सेट बना लें। ये क्रमशः सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक और सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक होंगे।
हालांकि उप सचिव के स्तर से ऊपर के अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सभी कार्य दिवसों में कार्यालय में उपस्थित रहें, उप सचिव के स्तर से नीचे के अधिकारी और कर्मचारी हर वैकल्पिक दिन में 50% उपस्थिति के साथ कार्यालय आएंगे और कार्यालय में उपस्थित नहीं होने वालों को घर से काम करना चाहिए और वे टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध रहें।
डॉ.जितेंद्र सिंह ने कार्मिक मंत्रालय में कर्मचारियों की सराहना की कि उन्होंने लॉकडाउन की पूरी अवधि के दौरान पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करना जारी रखा। उन्होंने कहा, वास्तव में, स्टाफ के कुछ सदस्य सप्ताहांत के दौरान भी घर से काम कर रहे थे, जो आमतौर पर कार्यालयों के बंद होने पर नहीं होता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यालयों में कामकाज चलता रहे, साथ ही, अधिकारियों के कल्याण और सुरक्षा की अनदेखी नहीं की जा रही है।