जिला जज ने की यशपाल बेनाम समेत तीन लोगों की जमानत याचिका की खारिज
सरकारी कामकाज में बाधा डालने एवं गाली गलौज करने का है मामला
कोटद्वार। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश सहदेव सिंह की अदालत ने सरकारी कामकाज में बाधा डालने एवं गाली गलौज करने के मामले में नगर पालिकाध्यक्ष पौड़ी यशपाल बेनाम सहित तीनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
बतातें चलें कि विगत 9 अगस्त को नगर पालिका अध्यक्ष पौड़ी सहित तीनों ने सीजेएम कोर्ट में समर्पण किया था जहां से कोर्ट ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। घटना इसी वर्ष अप्रैल माह की है। तब शराब विरोधी मुहिम के तहत काफी संख्या में लोग जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचे थे। इस दौरान यहां जिला आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा भी मौजूद थे। आरोप है कि पालिकाध्यक्ष यशपाल बेनाम, बिजाल संस्था की अध्यक्ष सरिता नेगी व अशोक बिष्ट ने जिला आबकारी अधिकारी के साथ गाली-गलौज व अभद्रता की।
इस मामले में जिला आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा ने तीनों के खिलाफ गाली-गलौज, सरकारी कार्य में बाधा डालने की नामजद रिपोर्ट कोतवाली पौड़ी में दर्ज कराई थी। पुलिस की ओर से आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। जहां तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज हो गई थी। शुक्रवार को अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश सहदेव सिंह की अदालत ने सरकारी कार्य में बाधा डालने व गाली गलौज करने के मामले में नगर पालिकाध्यक्ष पौड़ी यशपाल बेनाम सहित तीन लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता नसीम बेग ने बताया कि शुक्रवार को सुनवाई के बाद बेल रिजेक्ट हो गई।