नैनीताल : हाईकोर्ट ने उत्तराखंड वन विकास निगम में नवंबर को विभिन्न पदों पर की जाने वाली भर्ती पर रोक लगाते हुए प्रदेश सरकार और वन निगम को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया गया था कि निगम ने 20 नवंबर को ड्राइवर और निजी सहायकों, 26 नवंबर को असिस्टेंट लॉजिंग आफिसर, जूनियर असिस्टेंट और 27 नवंबर को लॉजिंग आफिसर और असिस्टेंट एकाउंटेंट के पदों पर चयन की तिथि घोषित की है।
याचिका में कहा था कि 20 अक्तूबर को वन विकास निगम ने बैठक कर चयन प्रक्रिया किसी अनुभवी एजेंसी से कराने का फैसला लेते हुए कार्य एसीई इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन लिमिटेड नई दिल्ली को दे दिया। याची के मुताबिक चयन प्रक्रिया किसी निजी कंपनी से नहीं कराई जा सकती।
चयन लोक सेवा आयोग के जरिए ही होना चाहिए। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सरकार और वन निगम को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।