देवभूमि मीडिया ब्यूरो । प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू को 13 जुलाई सुबह छह बजे तक बढ़ा दिया गया है।
- अब शॉपिंग मॉल 50 फीसद क्षमता के साथ खुल सकेंगे। लेकिन स्विमिंग पूल और सिनेमा हॉल खोलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
- कोविड कर्फ्यू के बाकी नियम पहले की तरह ही रखे गए हैं जो वर्तमान में लागू हैं।
- रविवार को साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी।
- वहीं अब व्यापारिक संगठन अपने हिसाब से एक दिन दुकानें बंद कर सकेंगे।
- प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों के लिए निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता जारी रहेगी।
- मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ी इलाकों में जाने के लिए भी निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रहेगी
- अभी प्रदेश में स्कूल नहीं खुलेंगे।
- प्रदेश सरकार ने 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सभी कोचिंग सेंटर और जिम खोलने की अनुमति पहले ही दे दी है।