हैंड सैनिटाइजर ले जा सकते हैं फ्लाइट में लेकिन 350 मिलीलीटर
BCAS ने सीआईएसएफ के 13 से अधिककर्मियों के COVID-19 से संक्रमित पाए जाने के बाद लिया निर्णय
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून : देश के हवाईअड्डों पर अब केंद्रीय इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) के कर्मी विमान में सवार होने से पहले होने वाली जांच के दौरान किसी भी यात्री के बोर्डिंग पास पर अब मोहर नहीं लगाएंगे वहीं यात्रियों को अब फ्लाइट में अपने साथ 350 मिलीलीटर हैंड सैनिटाइजर ले जाने की अनुमति होगी। इस तरह के आदेश विमानन सुरक्षा विनियामक (Bureau of Civil Aviation Security) ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए जारी किए हैं।
ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन (BCAS) ने अपने एक आदेश कहा कि हर हवाईअड्डा संचालक को यह सुनिश्चित करना होगा कि पीईएससी क्षेत्र (Pre- embarkation Security Check) में उपयुक्त ऊंचाई पर पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे लगे हों ताकि यात्री और उसके बोर्डिंग पास की पहचान रिकार्ड की जा सके।
ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन (BCAS) को यह निर्णय तब लेना पड़ा जब सीआईएसएफ के 13 से अधिक ऐसे कर्मी COVID-19 से संक्रमित पाए गए हैं, जो दिल्ली, मुम्बई और अहमदाबाद के हवाईअड्डों पर तैनात थे।
बीसीएएस ने कहा कि यह आदेश COVID-19 महामारी के संक्रमण को स्पर्श या सपंर्क के माध्यम से फैलने से रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के तहत जारी किया गया है।
वहीं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन (BCAS) ने दूसरे आदेश में कहा गया है, यह इसलिए तय किया गया है कि विमान में सवार हो रहे यात्रियों को अपने हैंड बैग में या व्यक्तिगत रूप से अपने साथ 350 मिलीलीटर तक तरल हैंड सैनिटाइजर ले जाने दिया जाएगा।’ जबकि आम तौर पर 100 मिलीलीटर से अधिक तरल पदार्थ यात्रियों को हैंड बैग में ले जाने की इजाजत अभी तक नहीं थी।