मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अयोग्य लाभार्थियों द्वारा दोहरी पेंशन लेने के मामले में कार्रवाई को मंजूरी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अयोग्य लाभार्थियों द्वारा दोहरी पेंशन लेने के मामले में कार्रवाई को मंजूरी दी।
यह निर्देश शनिवार (21 फरवरी, 2026) को Comptroller and Auditor General of India (CAG) द्वारा उत्तराखंड में सरकारी पेंशनों से संबंधित हालिया डेटा विश्लेषण के बाद जारी किए गए। इस विश्लेषण में कथित अनियमितताओं का खुलासा हुआ, जिसमें पाया गया कि राज्य में 1,377 लोग दोहरी पेंशन का लाभ ले रहे थे।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि ऐसे लाभार्थियों की पेंशन तत्काल प्रभाव से बंद की जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। उन्होंने मामले की गहन जांच कराने और प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही तय करने के भी आदेश दिए।
धामी ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि राज्य में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र व्यक्तियों तक ही पहुंचे और उनके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत दी जाने वाली वृद्धावस्था और विधवा पेंशन जैसी सुविधाओं का लाभ राज्य सरकार के पेंशनभोगियों द्वारा लेना नियमों के विरुद्ध है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मामलों की गहन जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति रोकने के लिए सतर्कता बरती जाए। इसके बाद सभी जिलों से अयोग्य व्यक्तियों की सूची सत्यापन के लिए भेजने को कहा गया।



