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दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय का आदेश प्राइवेट स्कूल बिना पूर्व अनुमति के फीस बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे

प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को लेकर नया आदेश, प्राइवेट स्कूल बिना पूर्व अनुमति के फीस बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे। डीएसईआर, 1917 के सेक्शन 17 का जिक्र किया गया है।

सभी प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूल के हेड/स्कूल मैनेजर्स जिन्हें सरकारी एजेंसियों की तरफ से भूमि आवंटित की गई है, यदि फीस बढ़ानी है तो इसके लिए प्रपोजल भेजना होगा। इसके लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी

पूर्वानुमति के स्कूल फीस बढ़ोतरी संबंध में किसी भी शिकायत के मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। साथ ही स्कूलों के खिलाफ़ कारवाई की जाएगी।

 

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