केंद्र सरकार की ये अधिसूचना जारी, पढिए पूरी खबर
केंद्र सरकार की ये अधिसूचना जारी, पढिए पूरी खबर
नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2024
सा.का.नि. 606(अ). — केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59 ) की धारा 56 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए कतिपय नियमों के निम्नलिखित प्रारूप को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, जनता को उपलब्ध करायी जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;
इन प्रारूप नियमों के संबंध में आपत्तियां एवं सुझाव, यदि कोई हों, अपर सचिव (परिवहन), ईमेल: comments- morth@gov.in, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजा जा सकता है।
विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।
प्रारूप नियम
1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ – ( 1 ) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (…….. संशोधन) नियमावली, 2024 कहा जाएगा। (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. उक्त नियम में, नियम 62 के उप-नियम (1) के खंड (ख) में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, “01 अक्टूबर 2024” शब्द के स्थान पर “ 01 अप्रैल 2025” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।