UTTARAKHAND

कैबिनेट फैसले : निकायों में शामिल नए गांवों से नहीं लिया जायेगा 10 साल तक भवन कर,पढ़ें अन्य फैसले

परित्यक्ता व निराश्रित महिलाओं को मिलेगी पेंशन,बशर्ते उनकी आय चार हजार मासिक से ज्यादा न हो 

उत्तराखंड में 190 अटल उत्कृष्ट विद्यालय खुलेंगे 

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 
देहरादून : मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक में सरकार ने फैसला लिया है कि निकायों में शामिल नए गांवों को दस साल तक हाउस टैक्स में छूट मिलेगी। निकाय चुनाव से पहले इसकी घोषणा हुई थी। महिला उद्यमियों के लिए 5100 कियॉस्क बनाए जाऐंगे और 40 प्रतिशत सब्सिडी की छूट भी मिलेगी।
वहीं मंत्रिमंडल के और महत्वपूर्ण फैसले के तहत अब उन परित्यक्ता विवाहित, मानसिक रूप से विकृत निराश्रित अविवाहित महिलाओं को भी मासिक पेंशन देने का फैसला किया है, जिनकी मासिक आय चार हजार रुपये है। पेंशन योजना की पात्रता के लिए कम वार्षिक आय सीमा होने के कारण हजारों निराश्रित महिलाएं पेंशन से वंचित हैं।
बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में भरण पोषण अनुदान योजना नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगी। नियमावली में यह प्रावधान था कि बीपीएल श्रेणी में शामिल अथवा ग्रामीण क्षेत्र में 15976 और शहरी क्षेत्र में 21206 रुपये वार्षिक आय वालीं परित्यक्ता विवाहित महिलाएं ही पेंशन की पात्र थीं, लेकिन अब 48 हजार रुपये सालाना आय वाली महिलाएं भी पेंशन के लिए पात्र होंगी। ऐसी पात्र महिलाओं को समाज कल्याण विभाग 1200 रुपये मासिक पेंशन का भुगतान करता है। ये लाभ उन परित्यक्ता महिलाओं को भी होगा, जिनके पुत्र या पुत्री बीपीएल की श्रेणी में आते हैं।
वहीं एक और महत्वपूर्ण निर्णय करते हुए मंत्रिमंडल ने निजी विद्यालयों को टक्कर देने को सरकारी विद्यालयों में हिंदी के साथ अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कराने की पहल के लिए 190 अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। हर ब्लॉक में ऐसे दो विद्यालय खोले जाएंगे।
राज्य मंत्रिमंडल की बुधवार शाम सचिवालय में हुई बैठक में 21 बिंदुओं पर चर्चा हुई। इनमें एक बिंदु को स्थगित किया गया, जबकि 20 पर फैसले लिए गए। कैबिनेट मंत्री एवं शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने इन फैसलों को ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के शहरी निकायों में शामिल किए गए नए क्षेत्रों के आवासीय भवनों से 10 वर्ष तक भवन कर की वसूली नहीं किए जाने की घोषणा की थी। मंत्रिमंडल ने इस घोषणा के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
सरकार ने राज्य के 40 शहरी निकायों का विस्तार करते हुए करीब 600 गांवों का पूर्ण या आंशिक विलय किया। इनमें आठ नगर निगम, 21 नगर पालिका परिषद एवं 11 नगर पंचायत शामिल हैं। 10 वर्षों तक भवन कर की वसूली नहीं होने से निकायों पर 25.47 करोड़ का आर्थिक बोझ पड़ेगा। सर्वाधिक आठ करोड़ का भार देहरादून नगर निगम पर पड़ेगा। वहीं मंत्रिमंडल ने अब लोग घर बैठे ही ऑनलाइन गृहकर जमा करा सकेंगे। शहरी विकास निदेशालय ने इसकी कवायद तेज कर दी है। 31 मार्च 2021 तक प्रदेश के 14 निगम और निकायों में यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।
मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने को हरी झंडी दिखाई। इसके तहत कियोस्क निर्माण कर महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। उद्यान, बागवानी, पशुपालन एवं अन्य गैर कृषि में हस्तशिल्प, हथकरघा आधारित कार्यों से जुड़ी महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार मिलेगा। पर्वतीय क्षेत्र में डेढ़ लाख और मैदानी क्षेत्र में सवा लाख कियोस्क निर्माण की अनुमानित लागत है।
मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अन्य प्रमुख फैसले
  • शहरी क्षेत्र में महिला उद्यमियों के लिए पहले चरण में स्थापित होंगे 5100 कियोस्क 
  • प्रत्येक ब्लॉक में खुलेंगे दो अटल उत्कृष्ट विद्यालय, हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में होगी पढ़ाई
  • प्रदेश में ज्यादा संख्या में परित्यक्ता महिला, मानसिक विक्षिप्त पति-पत्नी को मिल सकेगी पेंशन, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए वार्षिक आय सीमा 48 हजार रुपये तक निर्धारित 
  • वर्ष 2018-19 के लिए अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए 30.61 करोड़ की राशि मंजूर 
  • प्रत्येक जिले में मौन पालन के लिए मधु ग्राम योजना पर मुहर, न्याय पंचायत स्तर पर 95 आदर्श मधु ग्राम होंगे स्थापित
  • राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने को शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में टास्क फोर्स और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टीयिंग कमेटी तथा टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी
  • अति संवेदनशील सूचना अवसंरचना 2020 की अधिसूचना को दिशा निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया पर लगी मुहर

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