NATIONAL
CAA उन अल्पसंख्यक समुदायों के लिए जो तीन पड़ोसी देशों में झेल रहे हैं धार्मिक प्रताड़ना : हिमाचल के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर


देहरादून : केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 केवल उन अल्पसंख्यक समुदायों की सहायता के लिए है जो तीन पड़ोसी देशों में धार्मिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। इस अधिनियम से किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी और न ही यह किसी समुदाय या संप्रदाय के विरुद्ध है।
उन्होंने कहा कि श्री ननकाना साहिब की घटना पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हो रहे अत्याचार का उदाहरण है।जय राम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को राई का पहाड़ बनाकर लोगों को गुमराह कर रही है जबकि यह अधिनियम देश के किसी भी नागरिक के अहित में नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में हर अल्पसंख्यक पूरी आज़ादी के साथ अपने धर्म का पालन करने के लिए सुरक्षित व स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के 566 मुसलमानों को भारतीय नागरिकता दी गई है।मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय मूल के उपरोक्त समुदायों के कई लोग नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन कर रहे हैं लेकिन भारतीय होने का सबूत देने में वे सफल नहीं हो पा रहे है इसलिए उन्हें नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6 के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है।Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.