UTTARAKHAND
पड़ोसी राज्यों से बसों से जबकि मुंबई, बंगलौर, चेन्नई से ट्रैन से लाएं जायेंगे राज्य के लोग
ऑड- इवन नंबर के हिसाब से चलेंगे बुधवार से चौपहिया वाहन
राज्य में सार्वजनिक वाहनों का भी होगा संचालन,जनपदों के आदेश जारी
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून : उत्तराखंड राज्य के नगर निगम क्षेत्रों में बुधवार से चौपहिया वाहनों का संचालन ऑड-इवन नंबर के हिसाब से संचालित किए जाएंगे। सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए इवन नंबर मतलब बताते हुए कहा है कि 2,4,6,8, 10 की तारीख को वह चौपहिया वाहन चलेंगे यानि जिन वाहनों नंबर का अंतिम अंक इवन 2,4,6,8 हो वे इवन व्यवस्था में संचालिटी होंगे। जबकि ऑड नंबर अर्थात 1,3,5,7,9,11 के अंतिम वाली तारीख को वह वाहन चलेंगे जिनके नंबर के अंत में ऑड नंबर हों, यह व्यवस्था राजकीय वाहनों पर लागू नहीं होंगी।
वहीँ अभी कोरोना संक्रमण को देखते हुए अंतरराज्यीय परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा लेकिन सिर्फ कुछ शर्तो के आधार पर ही इसकी छूट मिल सकती है। राज्य में जनपद के अंतर्गत एवं एक जनपद से दूसरे जनपद यानि अंतर्जनपदीय यातायात सार्वजनिक वाहनों से हो सकेगा। इसके लिए परिवहन विभाग की SOP का पालन करना होगा।
देखिए क्या हैं नियन व शर्तें …..