बड़ी ख़बर : बदरीनाथ और मंगलौर विधानसभा के ओपिनियन और एग्जिट पोल पर रोक, आदेश जारी…
Uttarakhand By-Elections: बदरीनाथ और मंगलौर विधानसभा के ओपिनियन और एग्जिट पोल पर रोक, आदेश जारी
Bye-Election to 13 Legislative Assemblies of Constituencies of Bihar, West Bengal, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Punjab, and Himachal Pradesh-Exit Poll-regarding.
कृपया उपरोक्त विषयक अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-576/EXIT/2024/SDR/VOL.II/21329 दिनांक 27 जून, 2024 के साथ संलग्न आयोग की अधिसूचना संख्या-576/EXIT/2024/SDR/VOL.II दिनांक 27 जून, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आयोग की उक्त अधिसूचना द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-126क की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबन्धों के संबंध में एतद्वारा 10 जुलाई, 2024 (बुधवार) को पूर्वान्ह 07:00 बजे से अपरान्ह 06:30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान वर्तमान विधान सभा के उप निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी प्रकार के Exit Pollका आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार प्रसार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा।
2- उक्त के अतिरिक्त संलग्न अधिसूचना में आयोग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त उप निर्वाचनों के सम्बन्ध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-126 (1) (बी) के अनुसार मतदान समाप्ति के लिये निर्धारित समय से लेकर 48 घंटे पूर्व की अवधि के अन्तर्गत किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में Opinion Poll या अन्य सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी चुनावी प्रकरण को प्रर्दशित करना प्रतिबन्धित होगा।
अतः उपरोक्त की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि विधान सभा उप निर्वाचन, 2024 के सम्पादनार्थ संलग्न अधिसूचना का अवलोकन/अध्ययन करते हुए यथासमय आवश्यक कार्यवाही करते हुए अधीनस्थों को अनुपालन करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।