UTTARAKHAND
मंत्रिमंडल ने लिया फैसला : विधानसभा सदस्यों के वेतन भत्तों में होगी 30 फीसदी की कटौती

23 से 25 सितंबर तक देहरादून में होगा उत्तराखंड का विधानसभा सत्र
विधानसभा सदस्यों के वेतन भत्तों से 30 फीसदी एक अप्रैल 2020 से एक वर्ष तक कटेगा
विधायक के वेतन से कटेंगे 57,600 रुपये
यौन हिंसा व एसिड अटैक की शिकार महिलाओं को मिलेगा मुआवजा
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून : उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्मेंयक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। लगभग दो घंटे तक चली इस कैबिनेट बैठक में कुल 14 बिंदु कैबिनेट में रखे गए जिनमें से 13 बिंदुओं पर सहमति हुई। जबकि एक बिंदु पर मंत्रिमंडल की अगली बैठक में निर्णय लिए जाने के लिए सुरक्षित रखा गया है।
राज्य कैबिनेट की बैठक में कई अहं निर्णय लिए गए हैं। उत्तराखंड में यौन अपराध या एसिड अटैक की शिकार महिलाओं व उनके आश्रितों को राहत के तौर पर मुआवजा मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार ने 2018 में योजना तैयार की थी। उत्तराखंड सरकार ने इस योजना को लागू कर दिया है। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड यौन अपराध एवं अपराधों से पीड़ित व उत्तरजीवी महिलाओं के लिए प्रतिकर योजना को मंजूरी दे दी गई।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि यौन अपराध, एसिड अटैक व अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं को सरकार की ओर से मुआवजा राशि दी जाएगी। योजना के तहत मुआवजे के लिए एक निधि बनेगी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुआवजा निर्धारित करेंगे। उनके माध्यम से पीड़ित महिलाओं व आश्रितों को मुआवजा दिया जाएगा। कैबिनेट में 14 अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 13 को मंजूरी दे दी गई है। विधानसभा का सत्र 23 से 25 सितंबर तक देहरादून में होगा।
प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी। कोविड फंड के लिए विधायकों की वेतन कटौती पर विवाद के बीच प्रदेश सरकार उत्तराखंड राज्य विधानसभा (सदस्यों की उपलब्धियां एवं पेंशन) संशोधन अध्यादेश 2020 लाएगी। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अध्यादेश के लागू होने से सभी विधायकों के वेतन, सचिवीय व निर्वाचन भत्तों से 30 फीसदी राशि एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक काटी जा सकेगी। जमरानी और सौंग बांध परियोजनाओं के लिए कैबिनेट ने पीआईयू गठित करने की मंजूरी दी। इसके तहत दोनों पीआईयू में 143 पद होंगे। जबकि 32 अन्य आउटसोर्स पदों को भी भरने पर हामी भरी गई।
हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों व न्यायाधीशों का सेवक और मिनिस्टीरियल भत्तों में सात साल बाद करीब डेढ़ गुना बढ़ोतरी की गई है। मुख्य न्यायाधीश को अब 15-15 हजार के हिसाब से 30 हजार और न्यायाधीशों को 12.50 हजार के हिसाब से दोनों मदों में 25 हजार रुपये मंजूर किए गए हैं। जौनसार बावर के लोगों को वर्ग चार की भूमि पर कब्जे का मालिकाना हक, उत्तराखंड जौनसार बावर जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1956 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। एचएनबी गढ़वाल चिकित्सा शिक्षा विवि के कुलपति की आयुसीमा 65 साल से बढ़ाकर 70 वर्ष की। मौजूदा कुलपति को भी मिलेगा लाभ, लेकिन पुनर्नियुक्ति नहीं हो पाएगी।
अनियमितता के दोषी लघु सिंचाई में जेई स्व. अनिल कुमार के मामले में वसूली नहीं होगी। जेई का निधन हो जाने के बाद अब वसूली की बकाया 4.08 लाख की राशि बट्टे खाते में जाएगी। विकास प्राधिकरण के तहत महायोजना विकास क्षेत्र की कृषि भूमि का भू परिवर्तन नहीं कराना होगा। फिर उत्तर प्रदेश जमींदारी भू विनाश अधिनियम (अध्यादेश) लाया जाएगा। चिकित्सा विभाग के नर्सिंग शिक्षक सेवा संवर्ग के कार्मिक (ट्यूटर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, उप प्रधानाचार्य एवं प्रधानाचार्य) को चिकित्सा शिक्षा विभाग में शामिल करने को मंजूरी दी गई है। एम्स ऋषिकेश के नजदीक रोगी सहायता केंद्र स्थापित करने को भाऊराव देवरस न्यास, निरालानगर लखनऊ को 1.43 हेक्टेयर भूमि लीज पर दी जाएगी।
मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय ….
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-सौंग और जमरानी बांध के लिए पीआईयू गठन को मंजूरी, 143 पदों का ढांचा मंजूर, 32 अन्य पदों को मंजूरी, 112 अतिरिक्त पदों के प्रस्ताव भी कैबिनेट ने मंजूर किया।
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-हाईकोर्ट के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश और न्यायधीशों के सेवक और मिनिस्टीरियल भत्ते में सात साल बाद बढ़ोतरी। दोनों मदों में मुख्य न्यायाधीश को अब 30 हजार और न्यायाधीशों को 25 हजार रुपये भत्ता मिलेगा।
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-एचएनबी गढ़वाल चिकित्सा शिक्षा विवि के कुलपति के कार्यकाल की अवधि 65 साल से बढ़ाकर 70 वर्ष की। लेकिन पुनर्नियुक्ति नहीं हो पाएगी।
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-लघु सिंचाई में जेई से वसूली नहीं होगी। निधन हो जाने के बाद अब वसूली की बकाया 4.80 लाख की राशि बट्टे खाते में जाएगी।
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-ज़मीदारी उन्मूलन के लिए सरकार लाई अध्यादेश।जमीन को 143 कराने की आवश्यकता नही।
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-देहरादून में वर्ग 4 की भूमि पर सरकार लाई संशोधन प्रस्ताव।जौनसार भाबर को भी प्रदेश के दूसरे जगहों के अनुसार किया गया।
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-ऋषिकेश एम्स के पास 1.43 हेक्टेयर जमीन न्यास को दी जाएगी। भाउराव देवरस रोगी सहायता केंद्र निराला नगर लखनऊ को भारत सरकार लेगी फैसला।
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-उत्तराखंड विधानसभा का 23, 24 ,25 सितंबर को सत्र देहरादून में किया जाएगा आहूत कैबिनेट ने निर्णय लिया
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-जमरानी बांध को लेकर कैबिनेट ने लिया निर्णय सिंचाई को लेकर किया जाएगा समझौता
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-उत्तराखंड यौन अपराध एवं अन्य अपराध से पीड़ित महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सरकार ने किया नीति को स्वीकार। उत्तराखंड यौन अपराध एवं अन्य अपराध से पीड़ित महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना 2020 को किया मंजूर।
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-चिकित्सा शिक्षा विभाग की नरसिंग शिक्षा सेवा संघ की नियमावली में संशोधन सम्मिलियन की प्रक्रिया को मंजूरी।
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-कोरोना महामारी में विधानसभा सदस्यों के वेतन भत्तों से 30 फीसदी एक अप्रैल 2020 से एक वर्ष तक काटा जाएगा।