मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत
25 लाख बिजली उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान पर एक प्रतिशत की छूट
2 लाख 70 हजार औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को लाभ
25 लाख बिजली उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान पर एक प्रतिशत की छूट
निजी नलकूप श्रेणी में विलम्ब भुगतान अधिभार में छूट, 20 हजार किसानों को लाभ
बिलों का भुगतान न कर पाने पर 30 जून तक बिजली कनेक्शन काटने पर रोक
देवभूमि मीडिया ब्यूरो
देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत राज्य के सभी श्रेणियों के विद्युत उपभोक्ताओं के हित में बड़े फैसले लेते हुए उनको राहत प्रदान की है। राज्य के 25 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान में एक प्रतिशत की छूट दी गई है। वहीं बिल का भुगतान न कर पाने की स्थिति में तीन जून तक विद्युत कनेक्शन काटने पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक और वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत दी है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बिजली उपभोक्ताओं के हित में फैसले लिए हैं। जिनके अनुसार,औद्योगिक और वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं से मार्च 2020 से मई 2020 तक की गई बिजली खपत के सापेक्ष फिक्सड / डिमान्ड चार्ज की वसूली स्थगित की जा रही है। इसमें विलम्ब भुगतान अधिभार से छूट दी जाएगी। इससे 2 लाख 70 हजार उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इस पर आने वाले लगभग आठ करोड़ रुपये के वित्तीय भार का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
वहीं सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ता देय तिथि तक बिल का ऑनलाइन भुगतान करते हैं, उन्हें वर्तमान बिल की राशि में एक प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जिसमें एचटी उपभोक्ताओं को अधिकतम एक लाख तथा एलटी उपभोक्ताओं को अधिकतम 10 हजार रुपये की छूट प्रदान की जाएगी। इस पर आने वाले प्रतिमाह लगभग दो करोड़ के व्यय का वहन यूपीसीएल करेगा, इससे 25 लाख उपभोक्ताओं को लाभ होगा।
मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है कि बिल भुगतान नहीं होने की दशा में 30 जून 2020 तक किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता का विद्युत संयोजन नहीं काटा जाएगा। वहीं, किसानों के हित में निर्णय लिया गया है कि 30 जून तक बिल का भुगतान करने वाले निजी नलकूप श्रेणी के उपभोक्ताओं को विलम्ब भुगतान अधिभार में छूट दी जा रही है। इससे 20 हजार किसानों को लाभ होगा। इसमें आने वाले 3 करोड़ 64 लाख रूपये के वित्तीय भार का वहन राज्य सरकार करेगी।