UTTARAKHAND

कोरोना : हाईकोर्ट नैनीताल में होगी केवल अति आवश्यक मामलों की सुनवाई

कैदियों, वकीलों और गवाहों को स्थित सामान्य होने तक मिली राहत

देवभूमि मीडिया ब्यूरो 

नैनीताल : मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जब तक कोरोना वायरस की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक कोर्ट में अति आवश्यक मामलों की सुनवाई होगी। बैठक में यह भी तय किया गया कि अधिवक्ता की गैर मौजूदगी में कोई भी एडवर्स आदेश पारित नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट में वादकारियों के प्रवेश पर रोक लग सकती है।

कोरोना को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट भी सतर्क हो गया है। सोमवार को इसी क्रम में मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन के साथ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महाधिवक्ता की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से दिन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और इसके बाद बार को अवगत कराया कि अधिवक्ता इसमें सहयोग करें और अति आवश्यक मामले ही फाइल करें। यदि कोई अधिवक्ता इस दौरान कोर्ट में सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहता है तो उनके मामलों में एडवर्स आदेश पारित नहीं किए जाएंगे।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव जयवर्धन कांडपाल ने बताया कि अभी उत्तराखंड में कोरोना वायरस का केवल एक मामला ही सामने आया है। इसलिए इससे डरने की आवश्यकता नहीं है लेकिन नैनीताल एक पर्यटन नगरी है, इसलिए यहां भी वायरस फैल सकता है। इसके लिए सभी को मिलकर कार्य करना चाहिए। सचिव ने यह भी बताया कि मुख्य न्यायाधीश से वार्ता के दौरान ये बातें भी निकल कर आईं कि तात्कालिक व अत्यावश्यक मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें विशेषत: क्रिमिनल और सिविल के डिमोलिशन आदि के मामले प्राथमिकता पर सुने जाएंगे। इसलिए उन्होंने अधिवक्ताओं से अपेक्षा की है कि वे अति आवश्यक मामले ही फाइल करें। 

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